अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - रेल्वे के ग्रुप डी में नौकरी लगाने के नाम पर ढाई लाख रूपये की ठगी करने वाले आरोपी को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अकलतरा थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट ने अरविन्द तिवारी को बताया दिनांक 21 जनवरी 2022 को प्रार्थी अश्वनी कुमार साहू पिता जोगीराम साहू उम्र 21 वर्ष साकिन अकलतरी थाना अकलतरा के द्वारा थाना में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया कि ग्राम धुमा सिलपहरी बिलासपुर के शिव कुमार यादव से जान पहचान हुआ था जो आरोपी शिव कुमार यादव के द्वारा प्रार्थी को रेल्वे विभाग के ग्रुप डी में नौकरी लगाने के नाम पर 250000/ रुपये लिया था जो नौकरी नहीं लगाने व रकम वापस नहीं कर धोखाघड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध कमांक 38 / 2022 धारा 420 , 34 भादवि का प्रकरण कायम किया गया। प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय डा० अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी एवं उपपुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर निकोलस खलखो के द्वारा प्रकरण के जल्द निराकरण हेतु निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण मे आरोपी के पतासाजी एवं विवेचना कार्यवाही हेतु थाना अकलतरा से तत्काल टीम बनाकर बिलासपुर रवाना किया गया। जहां टीम के द्वारा आरोपी शिव कुमार यादव उर्फ पिंकु पिता रामचन्द्र यादव (उम्र 27 वर्ष) साकिन धुमा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ०ग०) को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा दिनांक घटना को प्रार्थी से रेल्वे ग्रुप डी मे नौकरी लगाने के नाम पर 250000/ रुपये लेना व नौकरी नहीं लगाना अपना अपना जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से अकलतरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट , सहायक उपनिरीक्षक लम्बोदर सिंह बनाफर , प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा , आरक्षक प्रदीप दुबे का सराहनीय योगदान रहा।


















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