17 वर्षीय नाबालिक से बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
सीएन आई न्यूज सिवनी से जयकुमार डेहरिया की रिपोर्ट सिवनी घटना दिनांक 12/09/ 2019 को नाबालिक पीड़िता उम्र 17 वर्ष को गांव का ही आरोपी उम्र 22 वर्ष ने बहला फुसलाकर नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर गया, वहीं से आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर ट्रेन में बैठाकर भोपाल ले गया और वहां पर ईटागार का काम करवाने लगा तथा वहां पर उसने पीडिता के साथ लगातार गलत काम किया, एक दिन पीड़िता ने छिपते छपाते, फोन से घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी, पीड़िता के पिता ने उक्त जानकारी थाना कोतवाली सिवनी पुलिस को दी पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुये भोपाल जाकर पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 633/ 2020 19 धारा 363, 366, 366,A, 367,376(2)(n) भादवि एवं 3/5 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत एफ आई आर लेखबध्द की तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (साक्सो) जिला सिवनी की न्यायालय में प्रस्तुत किया मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अदालत अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तकों से सहमत होते हुए दिनांक 10/05/ 2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 366 भा० द० वि० में 2 वर्ष का का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एवं धारा 367 (2) (एन)-भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।


















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