कलेक्टर ने सभी पंजीयन रजिस्ट्रार को शत-प्रतिशत जन्म मृत्यु पंजीयन करने दिए निर्देश
सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र.से छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट
सिवनी/जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्री कारण अधिनियम 1969 के अंतर्गत जिला अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में बुधवार 11 मई को समिति के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। जिसमें कलेक्टर डॉ.फटिंग द्वारा समस्त पंजीयन इकाइयों के प्राधिकृत रजिस्ट्रार एवं उपरजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु पंजीयन का शतप्रतिशत पंजीयन करने हेतु निर्देश दिए गये साथ ही जन्म मृत्यु की पंजीयन एवं अपंजीकृत घटनाओं की जानकारी प्रति माह अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला रजिस्ट्रार एवं जिला योजना अधिकारी,सिवनी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।कलेक्टर डॉ.फटिंग द्धारा समस्त पंजीयन इकाइयों को चाही गयी जानकारी निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त खंड चिकित्सा अधिकारियों से मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रपत्र 4 प्रतिमाह नियमित रूप से भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य में मैदानी अमला यथा आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहयोग करने हेतु निर्देशित करने को कहा गया, साथ ही साथ पंजीयन इकाइयों को विवाह पंजीयन की मासिक रिपोर्ट एवं विवाह पंजीयन से प्राप्त आय की मासिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से जिला रजिस्ट्रार एवं जिला योजना अधिकारी,सिवनी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर डॉ.फटिंग ने सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश
कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में बुधवार 11 मई को कलेक्ट्रेट चैम्बर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ फटिंग ने जिलेवार रैकिंग के लिए चयनित शिकायतों को विभागवार शिकायतवार समीक्षा कर अधिकारियों को शिकातयों को संतुष्टि से बंद करवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, नगरीय निकाय तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को शिविर आयोजित कर शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या को समझकर नियमनुसार निराकरण करने के लिए निर्देशित किया।इस तरह सभी शिकायतों को अनिवार्य रूप से फॉलो अप दर्ज करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।


















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