डीजे वाले बाबू जरा धीरे बजा
*सी एन आई न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम जोशी*
रायपुर - पुलिस प्रशासन द्वारा द्वारा गणेशोत्सव समितियों को डीजे -धुमाल के लिए तेज आवाज और रात 10बजे से सुबह 8बजे बजाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
दिन में भी आवाज 65 डेसीबल अधिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।
डीजे और धुमाल वालों को प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति नहीं होने पर आयोजनकर्ता और आपरेटर दोनों पर कार्यवाही की जाएगी। गणेश उत्सव पर्व के को देखते हुए
प्रशासन द्वारा डीजे ,धुमाल संचालकों को बैठक में समझाइश दी जा चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा डीजे धुमाल के लिए गाइडलाइन जारी की है,उसी के अनुसार अनुमति दी जा रही है।
पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल, मंदिर, स्कूल को शांति क्षेत्र घोषित किया है यह पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है।



















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