नगर पंचायत कसडोल कै जनसूचना अधिकारी को लगाया गया 25,000 का जुर्माना कार्यवाही
सी एन आई न्युज से मुकेश साहू की रिपोर्ट
कसडोल:- सूचना का अधिकार के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना दस्तावेज नही देने से छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने विष्णुप्रसाद गहरवार नगरपंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार को 25,000 रूपए का जुर्माना किया गया।। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता दिले राम सेन ने जनसूचना अधिकारी नगर पंचायत कसडोल से 19,06,2020 को सूचना आवेदन लगा कर आवास योजना से संबंधित सूचना दस्तावेज की मांग किया। पर जन सूचना अधिकारी द्वारा एक से अधिक बिंदु में जानकारी है कह के आवेदन को निरस्त कर दिया जबकि आवेदक द्वारा 1 से 4 बिंदु में जानकारी चाही गई थी लेकिन एक ही विषय वस्तु से संबंधित था।। जनसूचना अधिकारी के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर आवेदक ने छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में दिनांक 15,07 2020 को धारा 18 के तहत शिकायत दायर किया। मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने उक्त प्रकरण में दिनांक 05,08, 2022 को सुनवाई में पाया कि अपीलार्थी द्वारा दी गई तर्क सही पाया गया एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा एक से ज्यादा विषय वस्तु में जानकारी है कह कर आवेदन निरस्त करना जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इसलिए धारा 20(1)के तहत पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना का आदेश पारित किया गया है।


















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