संजू महाजन के साथ सोमेश लहरें की रिपोर्ट
थाना ठेलकाडीह, जिला खैरागढ-छुईखदान-गण्डई
थाना ठेलकाडीह द्वारा दहेज़ मृत्यु पर त्वरित कार्यवाही
नवविवाहिता के पति सास व ससुर को किया गिरफ्तार
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24-06-22 को प्रार्थी राजेश कुर्रे साकिन पचपेडी, थाना ठेलकाडीह के द्वारा अपने नवविवाहिता बहु मृतिका संगीता कुर्रे पति श्याम कुर्रे उम्र 24 वर्ष के द्वारा अपने कमरा में सिलिंग पंखा में साड़ी का फंदा बनाकर फासी लगाकर आत्महत्या करने से मृत्यु होने के संबंध में रिपोट दर्ज कराने पर थाना ठेलकाडीह में मर्ग क्रमांक 27/22 धारा 174 जाफौ कायम कर मृतिका नवविवाहीता होने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी खैरागढ से शव पंचनामा कार्यवाही कराकर शव का पीएम कराया गया, डां द्वारा मृतिका की मृत्यु का स्पष्ट कारण न देकर बिसरा प्रिर्जवकर रासायनिक परिक्षण की राय देने पर प्रिर्जव शुदा बिसरा को जप्त कर एफएसएल रायुपर से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया।परिक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर पीएम रिपोर्ट व परिक्षण रिपोर्ट का क्युरी पीएमकर्ता डांक्टर से कराया गया जिसमें मृतिका की मृत्यु का कारण साडी से फांसी लगाने से श्वास अवरूद्व होना लेख किया गया।मामले कि गम्भीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन में नवविवाहिता मर्ग प्रकरण के जांचकर्ता पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ श्री दिनेश सिन्हा के द्वारा मर्ग के सम्पुर्ण जांच बाद संकलित साक्ष्य के अधार पर निष्कर्षतः पाया गया की मृतिका श्रीमती संगीता कुर्रे को उसके पति श्याम कुर्रे,सास सविता बाई कुर्रे व ससुर राजेश कुर्रे के द्वारा शादी के कुछ दिन बाद से दहेज के नाम से लगातार झगडा विवाद कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगे जिससे मृतिका परेशान होकर घटना दिनांक 24-06-2022 को सुबह 06:30 बजे अपने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है।जो प्रथम दृष्टिया नवविवाहीता मृतिका के पति श्याम कुर्रे पिता राजेश कुर्रे उम्र 27 साल, सास सविता बाई कुर्रे पति राजेश कुर्रे उम्र 40 साल व ससुर राजेश कुर्रे पिता स्व. लखन कुर्रे उम्र 48 साल सभी निवासी ग्राम पंचपेडी थाना ठेलकाडीह के द्वारा मृतिका को दहेज के नाम पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अपराध घटित पाए जाने पर दिनांक आज 24-09-2022 को थाना ठेलकाडीह में अपराध क्रमांक 233/22 धारा 304 बी, 34 भादवि पंजीबद्व कर मामले में आरोपीयो को त्वरित गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अनुविभागीय खैरागढ़ श्री दिनेश सिन्हा,थाना प्रभारी ठेलकाडीह श्री कोमल नेताम, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार राय व अन्य थाना ठेलकाडीह स्टाफ की सहरानीय भूमिका रही ।
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