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Saturday, October 15, 2022

अवैध शराब विक्रय करने वालों के विरुद्ध बंडोल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यावाही




सिवनी मध्यप्रदेश से सी एन आई न्यूज के लिए जयकुमार डहेरिया की रिपोर्ट

सिवनी:- पुलिस अधीक्षक सिवनी रामजी श्रीवास्तव द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण पर कार्यावाही हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री श्याम कुमार मरावी एसडीओपी सिवनी श्रीमती पारुल शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी बंडोल उ.नि.दिलिप पंचेश्वर द्वारा लगातार सक्रियता के साथ कार्यावाही की जा रही है दिनांक 08/10/2022 से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. दिलिप पंचेश्वर द्वारा अधिनस्थ स्टाफ के साथ क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यावाही की जा रही है विशेष अभियान में अभी तक शराब भट्टी से शराब लेकर अवैध रूप से विक्रय करने वाले पैकार:- अमरनाथ पिता संतोष निवासी रनवेली , रोहित पिता दयाल चन्द्र निवासी बंडोल , जगन्नाथ पिता मूलचंद यादव बोरिया संतोष पिता राजकुमार कुमरे निवासी राहीबाड़ा,अमित पिता दिवार सिंह उइके निवासी गोरखपुर,महाराव पिता आशाराम साहू निवासी बखारी , सुरेन्द्र पिता सुरसिंह जंघेला निवासी बंधा होटल ढाबा में अवैध रुप में शराब विक्रय करने वाले आशुतोष पिता रामभवन सिंह निवासी बंडोल ,सुमति पिता बाबूलाल निवासी बंडोल, रुपलाल पिता साहबलाल कुमरे निवासी राहीबाड़ा विकास पिता दिमागचंद डहेरिया निवासी बंडोल, ब्रजेश पिता अमरलाल डोंगे निवासी सागर, कोमल पिता सियाराम उइके निवासी सागर,पेशया पिता झामसिंह सिरसाम निवासी गाडरवाड़ा, रोहित पिता तीन सिंह      ठाकुर निवासी अलोनिया , कमलसिंह पिता भूरा उइके निवासी मुंगवानी कला शुभम पिता राजेंद्र डहेरिया निवासी गोरखपुर कला,संजु पिता सियाराम उइके निवासी सागर उमाशंकर पिता मुन्ना लाल यादव निवासी बोथिया ,सकुनबती पति शिवपाल यादव निवासी सागर, सुखराम पिता रामदीन गोनगे निवासी सागर                             कुल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किये जा चुके हैं जिसमें कुल 141पाव देशी प्लेन मदिरा 67 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब 1040 रुपए नगदी रकम जमा की जा चुकी है सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गये है आरोपियों के संबंध में आईसीजेएस पोर्टल से पूर्व रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर धारा 45 आबकारी अधिनियम की धारा बढ़ाई गई हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अधिक आर्थिक अर्थदंड से आरोपित को दंडित किया जा रहा है आरोपियों को दोबारा शराब विक्रय न करने की हिदायत देकर दोबारा शराब विक्रय करने पर जिला बदर की कार्यवाही हेतु बताया गया है। जप्ती:-141पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 8460 रुपए 67 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 6700 रुपए 1040 रुपए नगदी रकम।

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