*आरोपियों से 23 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 100 किलोग्राम महुआ लहान पास जप्त*
आरोपी प्रेमलाल निषाद एवं तुलसी निषाद गिफ्तार
आरोपियों को धारा - 34(2) आबकारी एक्ट के तहत भेजा गया जेल
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माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में अवैध शराब बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने अभियान चलाया जा रहा है जिसके तारतम्य में दिनांक 26/11/22 को थाना छुईखदान पुलिस टीम द्वारा ग्राम अमलीडीहकला में मुखबिर की सूचना अवैध शराब रेड कार्यवाही किया गया, जिस पर पर आरोपी प्रेमलाल निषाद पिता सीताराम उम्र 38 वर्ष निवासी अमलीडीह कला थाना छुईखदान जिला केसीजी को अवैध शराब बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखे हुए पकड़ा गया आरोपी प्रेमलाल निषाद के कब्जे से 12 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 3000/- रू एवम 50 किलोग्राम महुआ लहान पास को जप्त किया गया वही दूसरे मामले में ग्राम अमलीडीह कला में आरोपी तुलसी निषाद पिता बुधारू उम्र 43 वर्ष निवासी अमलीडीह कला थाना छुईखदान को अवैध शराब बिक्री हेतु महुआ शराब रखे हुए पकड़ा गया आरोपी तुलसी निषाद के कब्जे से 11 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 2750/- रू एवम 50 किलोग्राम महुआ लहान पास को जप्त किया गया है दोनो आरोपियों से कुल 23 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 100 किलोग्राम महुआ लहान पास को जप्त कर दोनो आरोपियों के विरुद्ध थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक - 331, 332/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीयो को दिनांक 26/11/2022 को गिरफतार कर आज दिनांक 27/11/2022 को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान, सउनि मुरली सिंह बघेल , म.प्र.आर. शिमला उसारे, प्र.आर. कमलेश श्रीवास्तव , आर. विनोद पोर्ते , आर. कुलेश्वर साहू, आर. विजय कैवर्त ,आर. दिलीप निषाद एवम महिला आर. झमित ठाकुर का सराहनीय भुमिका रही ।
*सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट*


















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