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Thursday, November 10, 2022

भोले भाले ग्रामीणो को होमलोन दिलाने के बहाने ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार


 दिनांक  10.11.2022


थाना गण्डई                                    जिला -खैरागढ़-छुईखदान-गंडई   

   भोले भाले ग्रामीणो को होमलोन दिलाने के बहाने ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

कुल 2,17,000 /रू की ठगी करने वाले आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

गिरफ्तार आरोपी को भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल 


             दिनांक 08.11.2022 को प्रार्थी शत्रुहन दास मारकंडे पिता श्री करनदास मारकंडे उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं. 14 टिकरीपारा गंडई द्वारा थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सुनील यादव पिता पुनीत यादव निवासी पेण्ड्री थाना धमधा जिला दुर्ग (छ0ग0) द्वारा प्रार्थी को मकान निर्माण होम लोन 20,00,000 आधार फायनेंस के नाम से लोन दिलाने के लिये आॅनलाईन फोन-पे पेटीएम लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से 40,000 रू. एवं स्वयं उपस्थित होकर नगद 50,000 रू. कुल 90,000 रू. विगत 03 माह पूर्व लोन दिलाने के नाम पर लिया था, इसी प्रकार मेरे साथी केदार निषाद पिता रामसुख ग्राम गोकना से आॅनलाईन के माध्यम से 20,000 रू. एवं स्वयं नगदी रकम 40,000 रू. कुल 60,000 रू. तथा युगर किशोर ताम्रकार पिता स्व0 संतुसाव ताम्रकार निवासी वार्ड क्र. 06 गंडई से 8,00,000 रू होम लोन दिलाने के नाम पर 30,000 रू. एवं नगदी रकम 20,000 रू. कुल 50,000 रू., देवेन्द्र साहू पिता दुधनाथ साहू निवासी गंडई से 25,00,000 रू. होम लोन दिलाने के नाम पर नगद 17000 रू.लिया है इसी प्रकार सुनील यादव द्वारा सभी लोगो से आधार लोन दिलाने के नाम पर कुल 2,17000 रू (दो लाख सत्रह हजार) का धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सुश्री अंकिता शर्मा, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में थाना गंडई पुलिस स्टाॅप द्वारा दिनांक  09.11.22 को धोखाधडी करने वाले फरार आरोपी सुनील यादव पिता पुनीत यादव उम्र 27 साल निवासी पेंडरीकला थाना धमधा जिला दुर्ग को उसके गृह ग्राम में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर गिरफ्तार कर थाना लाया गया जिसे आज दिनांक 10.11.22 को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।


*सीएनआई न्यूज़ खैरागढ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट*

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