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Sunday, March 26, 2023

"पुलिस नाकाबंदी को देखकर अंतराज्यीय पशु तस्कर मवेशी से भरे वाहन को छोड़कर हुआ फरार।

 थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम (छ0ग0)।


"पुलिस नाकाबंदी को देखकर अंतराज्यीय पशु तस्कर मवेशी से भरे वाहन को छोड़कर हुआ फरार।



फरार आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर 19 नग मवेशी भैसा/भैसी किमती करीबन 190000/- रू व पुरानी इस्तेमाली ट्रक क्रमांक यु.पी. 16 ई.टी. 9618 किमती करीबन 1000000/- रू कुल जुमला किमती 1190000/- रू. को पुलिस ने किया जप्त।


कबीरधाम जिले के थाना तरेगांव जंगल में दिनांक-25.03.2023 को क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ट्रक क्रमांक  यु.पी. 16 ई.टी. 9618 के चालक द्वारा अवैध रूप से मवेशियों को भरकर ग्राम अंधरी कछार तरफ से मवई (म.प्र.) की ओर कत्लखाना ले जा रहा है। की सुचना पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त सूचना से अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री व्यासनारायण चुरेन्द्र एवं हमराह स्टाप व सउनि मुकेश कुमार साहु थाना तरेगांव जंगल के हमराह स्टाप के संयुक्त टीम द्वारा ग्राम तरसिंग में नाकाबंदी पाईंट लगाया गया कुछ देर बाद मुखबिर के बताये अनुसार संदिग्ध ट्रक क्रमांक यु.पी. 16 ई.टी. 9618 आते दिखाई दिया जो सामने पुलिस को देखकर नाकाबंदी स्थल से करीबन 200 मीटर पहले ही वाहन को खड़ाकर जंगल व अंधेरा का फायदा उठाकर भग गया खड़ी वाहन का पुलिस स्टाप द्वारा गवाहों के समक्ष तलाशी लिया गया। जिसमें 12 नग भैसा, 07 नग मैसी कुल 19 नग भैसा मैसी पाया गया जिसका तलाशी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त मवेशियों को निर्दयता व कुरतापूर्वक गाड़ी में भरकर बिना चारा पानी के ट्रक क्रमांक यु.पी. 16 ई.टी. 9618 में भरकर कत्लखाना ले जाते परिवहन करते पाये जाने से 19 नग भैसा भैसी किमती करीबन 190000/- रू व पुरानी इस्तेमाली ट्रक क्रमांक यु.पी. 16 ई.टी. 9618 किमती करीबन 1000000/- रू कुल जुमला 1190000/- रू. को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया व अज्ञात आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध अपराय पंजीबद्ध कर छ.ग. पशु, परि. अधि. 2004 की धारा 4,6, 10 एवं पशु क्रूरता निवा. अधि. 1960 की धारा 11 मोटर यान अधि. 1988 की धारा 66/192 मो. ही एक्ट का पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बोड़ला निरी० व्यास नारायण चुरेन्द्र, सउनि गोबिन्द चंद्रवंशी प्र.आर. 351 नरेन्द्र नेताम आर. 422, 639 व थाना तेरेगांव जंगल से सउनि मुकेश साहू प्र.आर.398 विरेन्द्र बंजारे, प्र.आर.88 देवनारायण चंद्रवंशी आर. 913, 735 का सराहनीय योगदान रहा है।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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