थाना चिल्हाटी के अपराध क्रमांक 26/23 धारा 4, 6.10.छ0ग0 कृषक पशु परि0
अधिनियम 2004 ,धारा 11 (घ) पशु कुरता अधिनियम 1960 , मो0 व्ही 0 एक्ट की
धारा 66 /192 के आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
2. 03 आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक एमएच-49-एटी-4280 में 29 नग मवेशी बछड़ा को
बिना चारा पानी ठूस-ठूस कर परिवहन करते ले जाते चेकिंग दौरान गिरफ्तार किया गया। जप्त मवेशीयो को सुरक्षार्थ रखने भेजने गौशाला
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी श्री वाय अक्षय कुमार (भापुसे0), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मानपुर श्री पुपलेश कुमार, श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री अर्जुन कुमार कुर्रे़ के मार्गदर्शन निर्देशन पर थाना में थाना प्रभारी निरीक्षक खोमन सिंह भण्डारी थाना चिल्हाटी के निर्देश पर के चेकिंग दौरान थाना चौक मेन रोड चिल्हाटी पर वाहन क्रमांक एमएच-49-एटी-4280 में अवैध रूप से 29 नग मवेशी बछड़ा को बिना चारा पानी के ठूस-ठूस कर ले जाते पाये जाने पर आरोपी 1. शेख समद पिता शेख जमील उम्र 42 वर्ष साकिन शातिनगर पानी टंकी के प ास थाना लकडगंज जिला नागपुर महाराष्ट्र 2. शंकर कावडकर पिता श्री नीलकंठ कावडकर साकिन हस्तीनापुर थाना कलमना नागपुर जिला नागपुर महाराष्ट्र 3. विकास पिता सिक्रेत डिसुजा उम्र 35 साल साकिन इंदिरा माता नगर बुथ लाईन नागपुर थाना कलमना नागपुर जिला नागपुर महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में एवं जप्त मवेशियों को सुरक्षार्थ हेतु गौशाला भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सिउन चिन्ताराम टाण्डेकर, आर0 145 कार्तिक भुआर्य, आर0 343 गैंदलाल मांझी, आर0 1047 शिव सिदार, आर0 681 चमन धुव्र एवं सायबर सेल मोहला स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
*मोहला से योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट*


















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