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Friday, May 19, 2023

नाबालिक बालिका को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले 02 आरोपियों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 02 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-307/2023 धारा 306,34 भा.द.वि. 11 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया सलाखों के भीतर।

 


नाबालिक बालिका को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले 02 आरोपियों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।



02 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-307/2023 धारा 306,34 भा.द.वि. 11 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।


आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया सलाखों के भीतर।


कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में नाबालिग बालिका के परिजनों के द्वारा सूचना दिया गया कि, हमारी नाबालिक बालिका द्वारा घर में फांसी लगा ली है। जिससे उसकी मौत हो गया गई है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल थाना प्रभारी द्वारा थाने की टीम को घटनास्थल पर रवाना किया गया, तथा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी. पटेल द्वारा टीम तैयार कर उक्त घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही मर्ग जांच दौरान, शव पंचनामा, जप्ती, पी.एम. रिपोर्ट एवं मृतिका के परिजन, गवाह व आरोपितों के कथन तथा मोबाइल सी.डी.आर. अवलोकन के पश्चात बारीकी से विवेचना किया गया। जिसमें पाया गया कि आरोपी डोमेन्द्र साहू द्वारा नाबालिग मृतिका को जबरजस्ती बात करने के लिये दबाव बनाकर परेशान करता था, तथा मृतिका का फोटो रखकर ब्लैकमेल व बदनाम करने की बात कह कर प्रताडित करता था। साथ ही अभिषेक चंद्रवंशी एव मृतिका के मध्य प्रेम संबंध होना तथा अभिषेक चंद्रवंशी के द्वारा मृतिका को छोड़ने की बात कहकर मृतिका के ऊपर गलत आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताडित एवं दुष्प्रेरित करने के फलस्वरूप दिनांक 30.12.2021 को मृतिका द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना जांच में पाया गया है। जिस पर पुलिस टीम के द्वारा संदेही 01 डोमेन्द्र साहू पिता चेतराम साहू उम्र 21 वर्ष साकिन वार्ड नं. 10 सतबहनिया मंदिर के पास थाना कवर्धा। 02 अभिषेक चन्द्रवंशी पिता सुखराम चन्द्रवंशी उम्र 19 वर्ष साकिन कुम्ही थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम (छ.ग.) से बारीकी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जिस पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 306, 34 भा.द.वि. एवं 11 पॉक्सो एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी. पटेल, उप. निरीक्षक संतोष सिंह एवं थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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