थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालो पर की गयी कार्यवाही।
02 व्यक्ति के विरूध्द धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही।
आरोपियो के कब्जे से 08 बोतल प्रिमियम व्हीस्की अंग्रेजी शराब, कुल 06 बल्क लीटर, कुल कीमती3200/रू को किया गया जप्त।
परिवहन मे ं प्रयुक्त मो.सा. क्रमांक सी.जी.04 के. यू. 1570 भी जप्त।
जप्त शराब व वाहन की कुल कीमत 13200/रू
आरोपीगण
1,तरूण कुमार विश्वकर्मा पिता बसंत कुमार उम्र 35 साल साकिन लमानीनभाठा थाना डोंगरगढ़
2,खोमन ध्रुर्वे पिता टेकराम धुर्वे उम्र 22 साल साकिन लमानीनभाठा थाना डोंगरगढ़
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लखन पटले एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल के के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ध्रुव नेतृत्व में टीम तैयार कर अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालो के विरूध्द लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 28/06/2023 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि 02 व्यक्ति मो.सा. क्रमांक सी.जी.04 के.यू. 1570 में अवैध रूप से शराब लेकर बेलगांव की ओर जा रहे है की सूचना पर बिना विलंब किये ठाकुरटोला चौक पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनो की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय मो.सा. क्रमांक सी.जी.04 के.यू. 1570 को रोक कर पूछताछ करने पर अपना-अपना नाम 1 तरूण कुमार विश्वकर्मा पिता बसंत कुमार उम्र 35 साल साकिन लमानीनभाठा थाना डोंगरगढ़ 2- खोमन ध्रुर्वे पिता टेकराम धुर्वे उम्र 22 साल साकिन लमानीनभाठा थाना डोंगरगढ़ का रहने वाला बताये है, पीछे बैठे व्यक्ति के बिट्टू बैग की तलाशी लेने पर बैग में रखे 08 बोतल प्रिमियम व्हीस्की अंग्रेजी शराब, कुल 06 बल्क लीटर मिला, जिस संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियो द्वारा वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। जिसे जप्त किया गया। आरोपियो का उक्त कृत्य आबकारी एक्ट की परिधि में आने पर आरोपियो के विरूध्द थाना डोंगरगढ में अपराध क्रमांक 406/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबध्द किया गया है, आरोपीगणो को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।
उक्त कार्यवाही में - सउनि धन्ना सिन्हा, आर0 चन्द्रकांत की विशेष भूमिका रहा ।


















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