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Friday, June 30, 2023

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता- एडीजे कश्यप

 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता- एडीजे कश्यप 


खैरागढ़। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में 30 जून को विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें न्यायधीश चन्द्र कुमार कश्यप, स्कूल प्राचार्य कमलेश्वर सिंह पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू,कला प्रजापति की उपस्थिति में विद्यालय के  बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।



 न्यायधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने   शिविर में विशेषकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 विशेष जानकारी दी गई।

विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए न्यायधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने  बालिकाओं को 2012 में बने पास्को एक्ट की जानकारी दी यह कानून बालक बालिकाओं का संरक्षण करता है जानकारी देते हुए बताये कि इसमें किसी भी प्रकार का बालक बालिकाओं का शोषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है यह कानून आपकी मदद करता है पास्को एक्ट के तहत छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए गुड टच बैड टच के बारे में कहा कि देशभर में महिला अपराध के साथ साथ बाल अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।बच्चों से शोषण से जुड़े मामले आये दिन सामने आ रहे है।ऐसी स्थिति में, बदलते समय के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। बच्चों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा लेकिन इनका सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है।

जब कोई आपको छूए और आपको उसका स्पर्श अच्छा लगे तो इसे गुड टच कहा जाता है।  जब कोई आपको छूए और आपको ये बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। इसके अलावा यदि कोई अनजान शख्स आपके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करे तो ये भी बैड टच होता है। खुद जागरूक रहें और समय पर अपने माता पिता को इस संबंध में सूचित कर सकें.

आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत है आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है।

आगे एडीजे श्री कश्यप ने मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट,

  ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा शामिल हैं।  बीमा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यदि आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें जान - माल की हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है और बीमा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालाक या गाड़ी मालिक को करना होता है।

      वही विद्यालय आते समय या कहीं भी आते जाते आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत लगती हैं तो आप पुलिस से हर संभव मदद ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर न्यायाधीश ने बताया कि अति हर चीज की विनाश का कारण बनता है मोबाइल का कई लोग दुरुपयोग करते हैं किसी भी घटना को नजर अंदाज मत करो जागरूकता से ही किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है और अंत में सभी को कहा कि सफल होने के लिए आप अपना 100% दीजिए क्योंकि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए  शिक्षा का महत्व है।

कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने किया और प्राचार्य कमलेश्वर सिंह ने आभार प्रकट किया। उक्त शिविर को सफल बनाने स्कूल के समस्त शिक्षक गण व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट

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