ग्राम पंचायत पटियापाली में भ्रस्टाचार हुआ है इसलिए नहीं दे रहे हैं जवाब : शिवचरण सिंह चौहान
कोरबा -जिला कोरबा के करतला ब्लॉक ग्राम पंचायत पाठियापाली मे निर्मित गौठान के आय व्यय के संबंध में आवेदक शिव चरण चौहान के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी व सचिव ग्राम पंचायत पाठियापाली मे आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सचिव पाठियापाली के द्वारा आवेदन पर विचार न करते हुए आवेदक को जानकारी समय सीमा पर नही दिया गया.
जवाब न मिलने पर आवेदक श्री चौहान ने प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत करतला मे पहला अपील प्रस्तुत किया लेकिन वहां भी अपील की समय सीमा पर निराकरण नही किए जाने पर अपीलार्थी श्री चौहान ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग मे अपील किया जिसके बाद sci रायपुर के द्वारा अपील पर संज्ञान लेते हुए लोक सूचना अधिकारी व सचिव ग्राम पंचयात पाठियापाली के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए
अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत सचिव पर 2500/रु क्यो न हर्जाना आरोपित किया जाय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। लेकिन लोक सूचना अधिकारी व सचिव के द्वारा राज्य सूचना आयोग के उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देना उचित नही समझा जिस कारण आयोग के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस का जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। जिसकी सुनवाई तिथि दिनांक 05/09/2023 को आयोग के समक्ष नियत है.
उक्त संबध में श्री चौहान का कहना है कि ग्राम पंचायत पाठियापाली के गौठान में भ्रस्टाचार हुआ है, जिस कारण लोक सूचना अधिकारी एवं जनपद पंचायत करतला के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने बचा जा रहा है।





















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