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Sunday, August 6, 2023

शासकीय राशि का गबन करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपीगणों को 10 वर्ष की सजा

 जिला सिवनी मध्यप्रदेश

शासकीय राशि का गबन करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपीगणों को 10 वर्ष की सजा 


सी एन आई न्यूज/सिवनी 5 अगस्त 2023 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ 

प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रताप सिंह सनोडिया द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2011 को एक परिवाद माननीय विशेष न्यायालय सिवनी में प्रस्तुत किया जिसमें आरोपीगण चन्द्रकान्त पिता रामकुमार सनोडिया उम्र 36 वर्ष सरपंच एवं अजय पिता स्वर्गीय भगवतप्रसाद पाठक सचिव, ग्राम पंचायत हथनापुर द्वारा पंचायत में करायें गये शासकीय कार्यो में अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का गबन करने के आक्षेप लेख किये गये।

                माननीय न्यायालय के आदेश पर जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं साक्षियों के कथन से पाया गया कि अनावेदकगणों द्वारा पंचायत हथनापुर को विभिन्न शासकीय योजनाओं में अनियमिताये एवं षड्यंत्र पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय राशि का गबन करना पाया गया, जो प्रथम दृष्ट्या 2,11,985 रुपये का दुरुपयोग करना पाया गया है जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। 

नवलकिशोर सिंह विशेष लोक अभियोजक द्वारा गवाहों एवं सबूतों को प्रस्तुत किया गया

जांच कार्रवाही पर आरोपीगण चन्द्रकान्त सनोडिया एवं अजय पाठक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी,13 (2) एवं भादवि. कि धारा 409, 120 बी के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर खालीद मोहतरम अहमद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

            जिसमें शासन की ओर से श्री नवलकिशोर सिंह विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि आरोपीगण द्वारा शासकीय राशि का गबन किया गया है जिससे समाज में भ्रष्टाचार जैसे बुराई को बढ़ावा मिलेगा आरोपीगण को अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की गई।

            न्यायालय के द्वारा सबूतों, गवाहों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण चन्द्रकान्त सनोडिया एवं अजय पाठक को धारा 120 बी भादवि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड, धारा 13 (1) (डी) /13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।                                  छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

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