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Friday, August 4, 2023

एडीजे ने स्कूली बच्चों को दी गई विधिक जानकारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक- एडीजे कश्यप

 एडीजे ने स्कूली बच्चों को दी गई विधिक जानकारी



लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक- एडीजे कश्यप


खैरागढ़, 04 अगस्त 2023/ एडीजे चन्द्र कुमार कश्यप की अध्यक्षता में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश/हिंदी माध्यम स्कूल बालक खैरागढ़  में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषकर लैंगिक अपराधों से बाल का संरक्षण अधिनियम 2012, पास्को एक्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 विशेष जानकारी दी गई।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक- एडीजे कश्यप

विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए न्यायधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने बालक बालिकाओं को 2012 में बने पास्को एक्ट की जानकारी दी यह कानून बालक बालिकाओं का संरक्षण करता है जानकारी देते हुए बताये कि इसमें किसी भी प्रकार का बालक बालिकाओं का शोषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है यह कानून आपकी मदद करता है इसमें नाबालिक बच्ची की सहमति, सहमति नहीं मानी जाती। पास्को एक्ट के तहत छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए गुड टच बैड टच के बारे में कहा कि देशभर में महिला अपराध के साथ साथ बाल अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।बच्चों से शोषण से जुड़े मामले आये दिन सामने आ रहे है। ऐसी स्थिति में, बदलते समय के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। बच्चों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा लेकिन इनका सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है।

जब कोई आपको छूए और आपको उसका स्पर्श अच्छा लगे तो इसे गुड टच कहा जाता है।  जब कोई आपको छूए और आपको ये बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। इसके अलावा यदि कोई अनजान शख्स आपके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करे तो ये भी बैड टच होता है। खुद जागरूक रहें और समय पर अपने माता पिता को इस संबंध में सूचित कर सकें। आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत है आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है।

आगे एडीजे श्री कश्यप ने मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट,

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा शामिल हैं।  बीमा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यदि आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें जान - माल की हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है और बीमा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालाक या गाड़ी मालिक को करना होता है।वही विद्यालय आते समय या कहीं भी आते जाते आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत लगती हैं तो आप पुलिस से हर संभव मदद ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर न्यायाधीश ने छात्रों को प्रेरित करते हैं हुए बताया कहा कि जीवन में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति एवं अपने सपने को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ-साथ कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासरत रहना अत्यंत आवश्यक है।

पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने साइबर अपराध के संबंध में बताया कि अति हर चीज की विनाश का कारण बनता है मोबाइल का कई लोग दुरुपयोग करते हैं किसी भी घटना को नजर अंदाज मत करो जागरूकता से ही किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है अगर आपको कोई बार-बार परेशान कर रहा है तो उसे अपने पेरेंट्स या टीचर्स को जरूर बताएं। 

कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्राचार्य रोशन लाल वर्मा ने आभार और कार्यक्रम का संचालन सुजाता श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान प्रभारी सीजेएस विनीता शर्मा, प्रधान पाठक शैलिनी सिंह, शिक्षक गण आरती साहनी, सुजाता श्रीवास्तव, थानेश्वर वर्मा, सौरभ सोनी, नरेंद्र निषाद, प्रियंका वर्मा, रीना ठाकुर, शिवानी चौधरी, प्रिया वर्मा, टोपेंद्र वर्मा, सोनाली, छाया रानी एवं विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।


सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट

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