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Sunday, September 17, 2023

कलेक्टर के निर्देश पर हुई बड़ी कार्यवाही: हरिनाला में लापरवाही पूर्वक पानी से भरे पूल को पार कराने पर जय भोरमदेव बस जब्त,चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 3 माह के लिए निलंबित मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उलंघन करने पर बस को जप्त कर कवर्धा थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया

 कलेक्टर के निर्देश पर हुई बड़ी कार्यवाही:



हरिनाला में लापरवाही पूर्वक पानी से भरे पूल को पार कराने पर जय भोरमदेव बस जब्त,चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 3 माह के लिए  निलंबित



मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उलंघन करने पर बस को जप्त कर कवर्धा थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया 



कवर्धा, 16 सितंबर 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर जय भोरमदेव ट्रेवल्स बस पर बड़ी कार्यवाही की गई है।

जिले में कल भारी बारिश के  दौरान कवर्धा पंडरिया मार्ग पर हरिनाला में पानी पूल के ऊपर से बहने और रास्ता नहीं दिखने के बाद भी जय भोरमदेव सर्विस के बस चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए यात्री बस को पूल से पार किया गया। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल संज्ञान में लिया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उलंघन करने पर बस को जप्त कर कवर्धा थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया, वही बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को आगामी तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।  

    जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया में वाहन चालक द्वारा यात्रियों की जान जोखिम में रखते हुए लापरवाही पूर्वक पानी से भरे पूल को पार घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। लापरवाही की वजह से जय भोरमदेव बस के वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 3 माह के लिए निलंबित किया तथा बस को जप्त कर पुलिस थाना में कलेक्टर ने मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी बस संचालकों को आवश्यक निर्देश देने कहा गया।  जिले के सभी बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अधिक बारिश होने पर पूल के ऊपर बहते पानी में बस को पार नहीं कराए। ऐसी स्थिति में सभी बसें वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए नदी-नाला सामान्य स्थिति होने पर ही अपने वाहनों को पूल के पार कराए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाएगी व साथ ही चालक लायसेंस के निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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