महत्वपूर्ण अपराधों में विवेचना का स्तर सुधारने हुआ कार्यशाला का आयोजन
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देशों के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सभी महत्वपूर्ण अपराधों में विवेचना का स्तर सुधारने इस कार्यशाला में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्य आतिथ्य में विवेचकों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला में विवेचना में हो रही त्रुटियों और आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई और मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यशाला में सुरेश सोनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने अपने उद्बोधन में बाल अपराध , पाक्सो एक्ट , एनडीपीएस. एक्ट , सायबर क्राइम के संबधित अपराध विवेचना में जानकारी देते हुये आरोपियों के गिरफ्तार करने के संबंध में विवेचना में होने वाली त्रुटियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वहीं सर्व विजय अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जांजगीर ने अपने उद्बोधन में बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है के संबंध में जानकारी दी तथा 07 वर्ष अथवा 07 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है उन प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में निर्णय पारित किये गयें है , जिसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है फैसले में गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। किसी को गिरफ्तार करते समय , पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतनी चाहिये क्योंकि गिरफ्तारी स्वतंत्रता को सीमित करती है , अपमान प्रदान करती है और स्थायी निशान छोड़ जाती है। इसके अतिरिक्त विवेचना अधिकारियों को अरनेश कुमार दिशानिर्देशों के बारे में पालन करना और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे विस्तृत जानकारी दिया गया।कार्यशाला के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट और सम्मानित कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमती अर्चना झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्लयू) द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में सुरेश साहू उप संचालक अभियोजन , राजेश पाण्डेय जिला लोक अभियोजक जांजगीर , दिनकर वासनिक जिला आबकारी वृत्त जांजगीर के साथ आबकारी विभाग का अधिकारीगण व लोक अभियोजन अधिकारीगण के साथ साथ जिले के सभी थाना/ चौकी प्रभारी और विवेचकगण उपस्थित थे।
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