Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Wednesday, October 11, 2023

विधानसभा आम निर्वाचन -2023: राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू ।

 विधानसभा आम निर्वाचन -2023: राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू ।


सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।


रायपुर-राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई हैं। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है।


राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 11 हजार 039, सुकमा में 1478, गरियाबंद में 5200, बेमेतरा में 2913, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 1223, बालोद में 13 हजार 578, जशपुर में 2461, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 373 और सरगुजा में 9881 कार्यवाही की गई हैं।


संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 7977, रायगढ़ में 6052, सूरजपुर में 2172, कांकेर में 2016, बिलासपुर में 4305, दंतेवाड़ा में 491, महासमुंद में 6336, जांजगीर-चांपा में 4634, बस्तर में 488, कोरबा में 9106, कोण्डागांव में 9262, कबीरधाम में 1468, बीजापुर में 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1401, राजनांदगांव में 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज में 7432, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2384, कोरिया में 615, नारायणपुर में 634, मुंगेली में 7789, सक्ती में 5245, धमतरी में 5464 और रायपुर में 12 हजार 038 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad