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Friday, November 10, 2023

थाना सिमगा पुलिस द्वारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार जिले में रासूका कानून के तहत पहली गिरफ्तारी जिला बदर आरोपी संजय धृतलहरे को रासूका कानून के तहत किया गया गिरफ्तार जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी आरोपी सिमगा नगर में रहा था, घूम

 लोकेशन/सिमगा

रिपोर्टर/ओंकार प्रसाद साहू



थाना सिमगा पुलिस द्वारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार


जिले में रासूका कानून के तहत पहली गिरफ्तारी

जिला बदर आरोपी संजय धृतलहरे को रासूका कानून के तहत किया गया गिरफ्तार

जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी आरोपी सिमगा नगर में रहा था, घूम


आगामी विधानसभा चुनाव सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण निष्पादन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार झा के अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दांडिक प्रकरण क्र. 202304210100013 धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 01 वर्ष के लिए आरोपी संजय कुमार पिता कुंवर लाल धृतलहरे निवासी ग्राम खैरघट थाना सिमगा को जिलाबदर किया* गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। कि दिनांक 07.11.2023 को सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी संजय कुमार धृलहरे सिमगा नगर के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में कुछ सामान ले रहा है।* कि सूचना पर एसडीओपी भाटापारा श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक मंजूलता राठौर थाना प्रभारी सिमगा के नेतृत्व में *थाना सिमगा से उप निरीक्षक किशुन कुम्भकार एवं थाना टीम के द्वारा जिलाबदर आरोपी संजय कुमार को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया। 

पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी सिमगा नगर में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा मैं किसी का आदेश नहीं मानता हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं, अपनी मर्जी से घूम रहा हूं, किसी से नहीं डरता हूं, इस प्रकार की धमकी भरी बातें बोलने लगा। इस प्रकार आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलाबदर संबंधी आदेश का उल्लंघन किया* गया है। कि आरोपी को धारा 91 जाफौ. का नोटिस देकर जिले में प्रवेश करने के संबंध में पूछा गया, जिसमें आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश अथवा वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया। कि आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित पाए जाने से आरोपी संजय धृतलहरे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आरोपी- संजय धृतलहरे पिता कुंवरलाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खैरघट थाना सिमगा

सम्पूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक थाना प्रभारी मंजू लता राठौर के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर किशुन कुम्भकार,स उ नि कुरैशी,मारकंडे एंव थाना टीम का योगदान रहा है ।

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