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Monday, January 15, 2024

स्कूलों बसों के जांच शिविर में 37 बसें अनफिट, 3 दिनों के भीतर कमियां पूर्ण करने के निर्देश

 स्कूलों बसों के जांच शिविर में 37 बसें अनफिट, 3 दिनों के भीतर कमियां पूर्ण करने के निर्देश





रतनपुर कोटा से शिवम दुबे कि रिपोर्ट 


बिलासपुर, 14 जनवरी 2024/स्कूल बसों की जांच एवं उनके चालकों/परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय पुलिस स्टेडियम बिलासपुर में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा किया गया। आज 208 स्कूल बसों की सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार 16 बिन्दुओं के आधार पर जांच की गई, जिसमें 171 स्कूल बसों निर्धारित मापदण्ड में सही पाया गया एवं 37 बस अनफिट पाया गया। कुल 04 स्कूल बसो में 10000 रूपये शमन शुल्क किया गया एवं 1 स्कूल बस में 23870 रू० टैक्स जमा कराया गया। कुल 37 बसो में निम्नलिखित कमी पायी गई। परमिट- 02, बिना फिटनेस-02, बिना सुरक्षा जाली 11 बिना रिफ्लेक्टर-06 तथा 16 स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र, एवं प्राथमिक उपचार पेटी किट में एक्सपायरी होना पाया गया जिसे 03 दिवस में दुरूस्त में करने निर्देश दिये गये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 208 वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं बी. पी. शुगर जांच किया गया जिसमे गैस्टो-12, बुखार 6, चर्मरोग- 11, शुगर- 16 बीमारी होना पाया गया। अंत में उपस्थित स्कूल के संचालकों एवं चालकों/परिचालकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहन का संचालन करने की हिदायत श्री अनुभव शर्मा, आर.टी.ओ. बिलासपुर द्वारा दी गई तथा यह भी कहा गया कि कोई भी स्कूल बस संचालक यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहन का संचालन नहीं करते है तो उन पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा जिन-जिन बसों में जो कमियां पाई गयी है वे 03 दिवस के अंदर उन कमियों को दूर करके कार्यालय को सूचित करें, साथ ही अभिभावकों/पालको से भी आग्रह किया है जिस बस में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे है वह सुरक्षा की दृष्टि से है कि नहीं यह ज्ञात रहें। परिवहन निरीक्षक श्री के के चौबे एवं श्री प्रशांत शर्मा, श्री रघुवीर सिंह ध्रुव द्वारा सुरक्षित वाहन चालन एवं बच्चों से नम्र व्यवहार करने अनुरोध किया गया। यातायात पुलिस से श्री संजय साहू, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं श्री उमाशंकर, उप निरीक्षक द्वारा तेजगति में वाहन संचालन एवं शराब या मद्यपान सेवन कर वाहन नहीं चलाने तथा कभी भी गलत साईड में वाहन नहीं चलाने एवं यातायात के नियमों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई। जिन स्कूल संचालक द्वारा स्कूल बस शिविर में जांच हेतु नहीं लाया गया है उनके स्कूल में निरीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के टीम से श्री निशीकांत दुबे परिवहन उप निरीक्षक श्री वेदराम साहू, श्री संतनदेव जोगी, श्री करण सोनी, श्री रामगोपाल यादव उपस्थित थे।

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