विष्णु के सुशासन में युवाओं के हित में बड़ा फैसला
रिपोर्ट: आशीष पटेल
कुम्हारी बलौदा (छ.ग.)
राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ,छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।
यह छूट गृह(पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।



















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