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Wednesday, February 14, 2024

सिर को पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल

 सिर को पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल 





अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


मुंगेली - अज्ञात शव मिलने के तीन घंटे के भीतर शव की शिनाख्तगी एवं प्रकरण दर्ज होने के चौबीस घंटे के भीतर सिर को पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने के आरोपी को लोरमी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया  , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                     इस अंधेकत्ल मामले का खुलासा करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिजा शंकर जायसवाल ने बताया गत दिवस 09 फरवरी को चौकी खुड़िया क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुल्लापुर फॉरेस्टगार्ड सचिन सिंह राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि दुल्लापुर परिसर के भार पथना (स्थायी नाम) के पास एक अज्ञात महिला अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है। प्रार्थी की सूचना पर खुड़िया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचे , जिस पर भार पथना पहाड़ी के दो चट्टान के बीच में एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया एवं चट्टानों में खून के धब्बे तथा आसपास के पेड़ में लाल छिट्टेदार चुनरी बंधा हुआ मिला तथा मृतिका के हाथ में एल लिखा हुआ पाया गया। मृतिका का शव दो-तीन दिन पुराना होना प्रतीत हुआ। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटनास्थल का निरीक्षण डॉग स्कॉवड टीम एवं फारेंसिक टीम के द्वारा कराया गया। चूंकि मृतिका की पहचान नहीं हो पाई थी, अतः आसपास के ग्रामीणों के द्वारा शव की शिनाख्तगी कराई गई तथा जिला मुंगेली सहित जिले से लगे बार्डर जिला बिलासपुर, कवर्धा, बेमेतरा, को सूचना दी गई। जिस पर जिला बिलासपुर के थाना कोटा में दर्ज गुम इंसान का ही शव होने के संबंध मे संदेह होने पर थाना कोटा एवं मृतिका के परिजनों से शव की पहचान कराई गई। जिस पर मृतिका के भाई द्वारा मृतिका के शव को देखकर दाहिने हाथ में एल लिखा हुआ गोदना, कान की बाली, गले में लाल धागा, फुल शर्ट को देखकर अपनी बहन के रूप में पहचान करने से तत्काल मर्ग पंचानामा कार्यवाही किया जाकर मृतिका के शव को सीएचसी लोरमी द्वारा पीएम हेतु सिम्स बिलासपुर रिफर किया गया। पीएम में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हत्या का प्रकरण होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय के निर्देशानुसार थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 50/24 धारा 302, 201 भादवि दर्ज कर आरोपी की पतासााजी हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के नेतृत्व में थाना प्रभारी लोरमी अखिलेष वैष्णव, चौकी प्रभारी खुड़िया के.पी. जायसवाल, साईबर सेल प्रभारी रवि जांगड़े के साथ  पृथक-पृथक टीम गठित किया जाकर प्रकरण में तकनीकी एनालिसिस एवं सीसीटीवी फुटेज निरीक्षण, कॉल डिटेल एनालिसिस तथा पूछताछ की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पतासाजी में प्रथम दृष्टया कलीराम पिता मिलाप मरकाम उम्र 42 वर्ष निवासी टिकरी थाना तखतपुर के साथ मृतिका का संबंध होने एवं कलीराम का मृतिका के घर आना-जाना होने एवं मृतिका को नौकरी लगाने हेतु बोलने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। साईबर एनालिसिस के आधार पर भी संदेही कलीराम का घटनास्थल के आसपास होने की जानकारी प्राप्त होने पर संदेही कलीराम से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि मृतिका करगीरोड कोटा में अपने सहेली के साथ रह रही थी, जहां संदेही कलीराम का आना-जाना भी था एवं उससे मोबाईल से भी बातचीत करते रहता था। संदेही द्वारा मृतिका को नौकरी लगाने का झांसा देकर पूर्व में शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिसके कारण मृतिका संदेही कलीराम को नौकरी नहीं लगाने की स्थिति में उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहते रहती थी, जिसके कारण संदेही कलीराम ने मृतिका की हत्या करने की योजना बनाई। पांच फरवरी को मृतिका को लोरमी घूमने के लिये लोरमी बुलाया एवं मोटरसाईकल में बैठाकर अपने साथ खुड़िया क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया एवं मृतिका द्वारा विरोध करने पर आवेश में आकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी एवं लाश को चट्टानों के बीच में छिपा दिया। मृतिका के पहने हुए कपड़े, उसके बैग एवं मोबाईल को अलग-अलग स्थानों में छिपा दिया गया , जिसे पूछताछ एवं पतासाजी कर मेमोरेंण्डम के आधार पर प्रकरण में जप्ती किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में आरोपी कलीराम को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया  , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, सहायक उपनिरीक्षक के.पी. जायसवाल, आजूराम गोड़, प्रधान आरक्षक दिलीप साहू, बालीराम ध्रुव, आरक्षक अरूण साहू, दीपक कुमार, भेषज पाण्डेकर, पवन गंधर्व, सैनिक कुलदीप राजपूत एवं थाना लोरमी तथा खुड़िया पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


आरोपी से जप्त सामान - 


 मृतिका का बैग , मृतिका का स्कूल सर्टिफिकेट , मृतिका के कपड़े , मृतिका का मोबाईल फोन औरघटना में प्रयुक्त मोटरसाईकल।

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