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Monday, March 18, 2024

ब्याज में मोटी रकम वसूलने वाला सूदखोर जेल दाखिल

 ब्याज में मोटी रकम वसूलने वाला सूदखोर जेल दाखिल 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


खैरागढ़ छुईखदान गंडई - भोले भाले लोगो को कर्ज देकर ब्याज में मोटी रकम वसूलने वाले सूदखोर को खैरागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय  न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं इस प्रकरण में एक अन्य आरोपिया की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 

                                  पुलिस अधीक्षक महोदय त्रिलोक बंसल ने प्रेस कांफ्रेंस में इस मामले का खुलासा करते हुये बताया प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल पिता राजेन्द्र अग्रवाल उम्र 27 वर्ष निवासी बख्शी मार्ग वार्ड नं. 08 तुरकारीपारा खैरागढ़ निवासी द्वारा वर्ष 2019 में सीता मिश्रा एवं उनके पुत्र शिरीष मिश्रा से व्यक्तिगत परेशानी के कारण पैसे की आवश्यकता होने पर 132000 रूपये  (एक लाख बत्तीस हजार) ब्याज में लिया था जो हर माह 11,000 रूपये ब्याज के तौर पर जमा करता था। वो  लगभग लिये गये रकम से चार गुना लौटा चुका है फिर भी मुझे हाथ पैर तोड़ देने एवं जान से मारने की धमकी देते है। और एक लाख बाईस हजार बकाया है वह देना पड़ेगा करके मोबाईल फोन से काॅल व वाट्सअप के माध्यम से अश्लील गाली गलौज करता है, जिससे मैं परेशान होकर थाना खैरागढ़ में शिकायत आवेदन दिया हूॅ। तब शिरीष मिश्रा एवं उसकी माॅ शिकायत वापस लो कहकर दबाव बनाकर परेशान कर रहे है। वे कोई भी अनहोनी घटना घटित कर सकते है। ब्याज का रकम हर माह दस प्रतिशत लिया जा रहा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 386,506,34 भादवि छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 का धारा 4 कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ट अधिकारी को अवगत कराया गया।   पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी त्रिलोक बंसल (आईपीएस.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ उप पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रतिभा लहरे के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुये मय पेट्रोलिंग पार्टी तत्काल रवाना हुय। आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना होकर आरोपी शिरीष मिश्रा के घर दाऊचैरा अम्बे लाॅज के पास दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर अपराध पाये जाने से खैरागढ़ पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया,  जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में जिले में पहली बार सूदखोरी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाफ उनि बिल्कीस बेगम, कोमल मिंज , आरक्षक  लक्ष्मण साहू , मणि शंकर वर्मा , अनिल कुमार ध्रुव , प्रदीप यादव एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

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