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Friday, March 1, 2024

करोड़ों की ठगी के फरार मास्टरमाइंड आरोपिया जेल दाखिल

 करोड़ों की ठगी के फरार मास्टरमाइंड आरोपिया जेल दाखिल 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


सरगुजा - ग्रामीणों कों बोर खनन, कृषि तथा पशुपालन हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एवं जमीन सम्बन्धी करोड़ों की ठगी के मामले मे मास्टरमाइंड लता खुटे को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                    पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया चंद्रकांती भगत निवासी बनारस रोड गांधीनगर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि लता खुटे निवासी गांधीनगर द्वारा प्रार्थिया से 19 डिसमील जमीन बेचने की बात करते हुये पांच लाख रुपय अग्रिम राशी लेकर नोटरी के समक्ष अनुबंध किया गया, लता खुटे द्वारा जमीन की चौहद्दी एवं अनुमति लेने की बात बोलकर पुनः अलग अलग किस्तों मे 16 लाख रुपय आवेदको से ली एवं जमीन रजिस्ट्री करने पर टाल मटोल कर रही थी। प्रार्थिया द्वारा जमीन रजिस्ट्री में टाल मटोल करने पर शंका होने पर जमीन के सम्बन्ध मे जानकारी लेने पर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री होने पाया गया, जो लता खुटे द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगो से जमीन रजिस्ट्री करने की बात बोलकर धोखाधड़ी कर कुल 21 लाख रुपय की ठगी कारित किया गया हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 176/23 धारा 420, 467, 468 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। वहीं  प्रार्थी गोड़े पैकरा आत्मज धनी पैकरा उम्र 49 वर्ष निवासी बुकापारा मेन रोड अमगांव जिला बलरामपुर एवं अन्य दो मामलो मे प्रार्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन पर थाना गांधीनगर मे अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2021 में प्रार्थी के गाँव में सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के ऐजेंट आये थे जो उक्त कम्पनी कि संचालिका का नाम लता खुटे होना बताकर उनकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने पर कंपनी द्वारा ग्रामीण कृषको को बोर खनन, मुर्गी पालन, पशु पालन व जैविक खेती हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन हेतु कम्पनी में रूपये जमा करने पर मुनाफा में से 80 प्रतिशत कृषकों को मुनाफा बतौर दिया जाता है। जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा 04 अप्रैल 2022 को सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी गंगापुर जाकर लता खुटें से मिले। उपरोक्त जानकारी के विषय में बहुत सी बातें बताकर कम्पनी में रूपये जमा करने पर लाभ होना समझायी जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा अपना - अपना 250000 रूपये कुल 500000 रूपये लता खुंटे को दिये जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया गया। प्रार्थी के अतिरिक्त परिचित रामदयाल उईके भी कम्पनी में 50000 रूपये नगद जमा किया था, लता खुंटे के द्वारा जमा राशि से प्रार्थी एवं उसका साथियों को लोन की सुविधा भी दी जायेगी बताया गया था किन्तु लोन या अन्य कृषि सम्बधी सहायता हेतु उसके कार्यालय जाने पर वह कोई ा कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच रामदयाल उईके को रूपये की आवश्यकता होने पर वह 14 अक्टूबर 2022 को कम्पनी के कार्यालय जाकर अपना दिया गया रकम वापस मांगा तो लता खुटे द्वारा उसे 50000 रूपये का चेक दिया गया जो बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा भी उससे अपना दिया रूपये वापस मांगे जो लगातार बहाना बनाती थी। वर्ष 2023 में लता खुंटे ने प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा को चेक दी जो बाउंस हो गया इसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी लता खुंटे के कम्पनी में कई बार गये जो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती थी। प्रार्थी एवं उसके साथियो को जानकारी मिली कि लता खुटे फाड किस्म की महिला है जो आसपास के लोगों से लाखों रूपये ठगी कर ली है, उक्त महिला आसपास के ग्रामीणों से रजिस्ट्रेशन, मुर्गी पालन, सुअर पालन व अन्य पशुपालन के संबंध में ठगी की है, प्रार्थी से कुल 550000 रुपये की ठगी के मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे मामले के आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420, 34 भादवि का अपराध एवं अन्य तीन   प्रकरणों मे बोरवेल खनन, जमीन फर्जीवाड़ा एवं अन्य क़ृषि कार्य के नाम पर 9400000 रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले मे प्रार्थियों के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 447/23 धारा 420, 34 भादवि.अपराध क्रमांक 438/23 धारा 420, 34 भादवि अपराध क्रमांक 95/24 धारा 420, 467, 468, भादवि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण में विवेचना दौरान सरगुजा मार्ट प्राईवेट लिमीटेड कम्पनी का बैंक अकाउंट डिटेल तथा आर.ओ.सी. प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन पर सरगुजा मार्ट प्रा. लि.कम्पनी तथा उक्त कम्पनी को लता खुटे के अतिरिक्त राजराम जगत तथा जीशु तिर्की के सयुक्त नाम पर होना पाया गया, तथा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें सरगुजा मार्ट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राजाराम जगत, जिशू तिर्की, लता खुटे, एवं लक्ष्मी प्रसाद का नाम होना पाया गया है। पूर्व में प्रकरण के आरोपीगण जिसू तिर्की उम्र 32 वर्ष निवासी बोदा पोस्ट बिलासपुर बतौली राजराम जगत उम्र 45 वर्ष निवासी गोर्गी जजावल थाना चंदौरा जिला सूरजपुर कों मामले मे पकड़कर 18 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी लक्ष्मी प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी   दुप्पी थाना राजपुर जिला बलरामपुर कों कम्पनी का डायरेक्टर होने व कंपनी से लाभ कमाने के कारण आरोपी कों दिनांक 19 फरवरी 2024 कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था। मामले मे मुख्य आरोपिया घटना दिनांक से फरार चल रही थी। आरोपिया का पता तलाश किया जा रहा था , जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपिया लता खुटे उम्र 45 वर्ष निवासी गंगापुर गांधीनगर कों पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो आरोपियां द्वारा घटनाकारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त दस्तावेज, लैपटॉप एवं चेक बुक बरामद किया गया हैं। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना गांधीनगर से उप निरीक्षक रश्मि सिंह, प्रधान आरक्षक राधा यादव, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक अमरेश सिंह, अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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