गला घोंटकर हत्या करने का आरोपी बड़ा भाई जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
कोरबा - मोबाइल को लेकर विवाद होने से गुस्से में आकर गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी बड़े भाई को थाना पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने इस मामले का जानकारी देते हुये अरविन्द तिवारी को बताया मृतक अमन कुमार पिता शोभा सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी बसीबार उपरपारा थाना पाली जो गत दिवस 14 मार्च की रात्रि ग्यारह बजे घर से निकला था। दूसरे दिन 15 मार्च के सुबह सात बजे मृतक का शव पड़ोस के दिलीप कुमार यादव के बाड़ी में मिला है। सूचना मिलने पर मौके में जाकर सूचक खेम सिंह यादव पिता स्व० आशाराम यादव उम्र 70 वर्ष निवासी बसीबार के रिपोर्ट पर मौके में मर्ग क्रमांक 0/2024 धारा 174 जाफौ मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक का मृत्यु संदेहप्रद व गले में रस्सी जैसे काला निशान होने पर मर्ग पंचनामा कार्यवाही बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी पाली रवाना किया गया। थाना में आकर नंबरी मर्ग क्रमांक 23/2024 धारा 174 जाफौ कायम किया गया। मृतक के शव का पीएम डॉक्टर टीम द्वारा किया गया एवं शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतक अमन कुमार का मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से होना लेख किये जाने पर व प्रथम दृष्टया में अपराध धारा 302 भादवि का पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्वार्थ तिवारी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान एवं श्रीमति नेहा वर्मा , अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा पंकज ठाकुर के नेतृत्व में निरीक्षक चमन सिन्हा थाना प्रभारी पाली के द्वारा टीम गठित किया गया। साथ में एफएसएल प्रभारी डॉ सत्यजीत कोसरिया मौका घटनास्थल जाकर घटना स्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन लिया गया। प्रथम दृष्टया को देखते हुये मृतक के ही घर वालो पर संदेह होने पर मृतक के बडे भाई अभिषेक यादव पिता शोभा सिंह यादव उम्र 21 साल से पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया घटना दिनांक चौदह - पंद्रह फरवरी के दरम्यानी रात्रि में साढ़े दस - ग्यारह बजे के लगभग अमन और उसके भाई अभिषेक दोनों शराब पीये हुये थे। अभिषेक शादी प्रोग्राम से क़रीबन साढ़े दस - ग्यारह बजे घर आ रहा था तो घर के सामने गली से अमन बाहर जा रहा था। देर रात बाहर घूमने जाने के संबध में दोनो भाई के विवाद होने पर मृतक अमन द्वारा मोबाइल पटकने और दिलीप कुमार के बाड़ी तरफ भागने पर पीछे पीछे आरोपी अभिषेक सिंह दौड़ाते हुये गया। दिलीप के बाड़ी में मृतक अमन कुमार के गला में मोबाईल चार्जर केबल से गला में फंसा कर पीछे से खीच दिया जिससे मृतक अमन कुमार बेहोश हो गया। आरोपी अभिषेक मृतक का मोबाईल एवं मोबाईल चार्जर का केबल को लेकर अपने घर चला गया और सो गया। गवाहान के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने कथन में मृतक अमन का गुस्से में आकर हत्या करना स्वीकार किया। मेमोरेण्डम कथन के अधार पर घटना में प्रयुक्त मोबाईल चार्जर का केबल सफेद कलर का लम्बाई 29 ईंच एंव मृतक अमन का वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसका सामने का स्क्रीन टूटा हुआ है जिसे गवाहान के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपी अभिषेक कुमार यादव पिता शोभा सिंह यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बसीबार उपरपारा , थाना पाली जिला कोरबा (छग) को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंकज ठाकुर के नेतृत्व में किया गया , जिसमें थाना प्रभारी पाली निरीक्षक चमन सिन्हा, सउनि पुरूषोत्तम सिंह उईके, आरक्षक आशीष साहू, आरक्षक नारायण कश्यप एवं सैनिक संजय डिक्सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा।


















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