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Saturday, April 6, 2024

कलेक्टर ने अशासकीय विद्यालय संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश शिकायत पर संबंधित स्कूल के विरुद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

 जिला सिवनी मध्यप्रदेश

कलेक्टर  ने अशासकीय विद्यालय  संचालकों को  दिए आवश्यक दिशा निर्देश




 शिकायत  पर संबंधित स्कूल के विरुद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

सी. एन. आई. न्यूज

सिवनी / कलेक्टर क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में अशासकीय विद्यालयों के संचालकों की बैठक जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी नवजीवन विजय, जिला शिक्षा अधिकारी एस एस कुमरे सहित अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की उपस्थिति रही।




बैठक में कलेक्टर द्वारा उपस्थित अशासकीय शालाओं के संचालकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कूल संचालन संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गय एवं विद्यार्थियों, पालकों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही विभिन्न प्रकार की शिकायतों के संदर्भ में स्कूल संचालकों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया कि उनके स्कूलों में उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तकों एवं गणवेश सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुगमता से सभी दुकानों मे सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सामग्रियों के किसी दुकान विशेष से क्रय करने, अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध फीस बढ़ाने या शुल्क लेने संबंधी प्राप्त शिकायत पर संबंधित स्कूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसी तरह उन्होंने स्कूल द्वारा लिये जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, यूनीफार्म, पाठ्य पुस्तकों की जानकारी स्कूल के सूचना पटल / बेवसाईट आदि पर सार्वजनिक करने, कक्षावार स्कूल बैग पॉलिसी (वजन कम रखने) का पालन करने, कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु सीमा का निर्धारण, पालकों की शिकायतों के निराकरण हेतु समितियों का गठन करने, संस्था स्तर पर पालक शिक्षक संघ का गठन कर प्रतिमाह बैठक आयोजित करने, अंकसूची / टी.सी.जारी करने में विलंब न करने (सुनिश्चित किया जावें कि किसी भी स्थिति में अध्ययनरत छात्र-छात्रा इन्हें लेकर प्रताडित न हो), स्कूल में आवागमन हेतु उपयोग होने वाली बस/ऑटो/मिनी बस की फिटनेस, यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने, शिक्षा पोर्टल पर समग्र छात्रवृत्ति अंतर्गत प्रोफाईल अपडेशन करने तथा समय पर क्रीडा शुल्क अंशदान की राशि जमा करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 

कलेक्टर श्री सिंघल ने शालाओं में अनिवार्य रूप से शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए तथा प्राप्त शिकायतों का रिकार्ड भी संधारित कर प्रति सप्ताह शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा स्कूल प्रबंधन द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को पीटीए की सहमति उपरांत अनुमोदित करने के निर्देश दिए।

जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

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