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Wednesday, April 3, 2024

कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने डाक मत के लिए अनिवार्य सेवा मतदाता के संबंध में बैठक लिया

 कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने डाक मत के लिए अनिवार्य सेवा मतदाता के संबंध में बैठक लिया



सारंगढ़, बिलाईगढ़ : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अनिवार्य सेवा कर्मी द्वारा किए जाने वाले डाक मत पत्र के संबंध में बैठक लिया। बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होगा। ऐसे में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कर्मियों को अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 के बीच आवेदन करना होगा। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करना होगा। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा। नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक दिनांक 26 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा। फॉर्म 12 घंटे में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा। इस अवसर पर एसडीएम सारंगढ़ श्री वासु जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिकेत साहू, नोडल अधिकारी स्वीप श्री हरिशंकर चौहान, सीएमएचओ श्री अवधेश पाणिग्राही, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री आशीष बैनर्जी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र ठाकुर, खाद्य अधिकारी श्री चित्रकांत धु्रव, मार्कफेड अधिकारी श्री मनोज यादव, कार्यपालन अभियंता विद्युत श्री नरेन्द्र नायक, जिला प्रबंधक खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम श्री सूर्यकांत शुक्ला, आबकारी अधिकारी सोनल नेताम, जनसंपर्क अधिकारी श्री देवराम यादव, तहसीलदार श्री शनि पैकरा, श्री कोमल साहू, रूपाली मेश्राम, पूनम तिवारी, श्री कमलेश सिदार, मास्टर ट्रेनर श्री चूड़ामणि गोस्वामी सहित जेल एवं अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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