मानसिक मंदता वाले दिव्यांगजन को भी मतदान का पूर्ण अधिकार, जरूर करें मतदान : कृष्णा यादव
बलौदा बाजार (08।04।2024) अस्थि बाधित दिव्यांग होकर दिव्यांगजन अधिकारों के लिए लगातार काम करने वाले प्रोफेसर कृष्णा यादव द्वारा कहा गया कि मानसिक मंदता वाले दिव्यांगजन को भी मतदान करने का पूर्ण अधिकार है उन्हे लोकतंत्र के महापर्व मे मतदान अवश्य करना चाहिए । ग्राम पंचायत पचरी पहुंचकर दिव्यांग जनों को मतदान के लिए जागरूक कर रही कृष्णा यादव- जावेद आबिदी फेलो (नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल नई दिल्ली) ने मानसिक मंदता वाले दिव्यांगों के अभिभावको को यह जानकारी दी कि मानसिक मंदता वाले वयस्क दिव्यांगजन भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें मतदान करने का पूरा अधिकार दिया गया है।हमारे यहाँ गांवों में जानकारी के अभाव में मतदान के दिन उन्हें छोड़ दिया जाता है जबकि अटेंडर या सहयोगी के माध्यम से उन्हें भी मतदान का पूरा अधिकार प्राप्त है। ग्राम सम्पर्क के दौरान गांव में निर्मला खूंटे जी की बेटी संजना खूंटे को मानसिक मंदता की दिव्यांगता है और जिसकी वर्तमान उम्र 22 साल है , मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है अतः संजना खूंटे भी मतदान की हकदार हैं। जानकारी प्राप्त होने पर निर्मला जी ने संजना से मतदान कराने के लिए सहमति जताई है।
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