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Thursday, May 16, 2024

फर्जी ऋण पुस्तिका जारी करने से बैंक से 22 लख रुपए लोन निकालने वाले मामले में आरोपी पटवारी गिरफ्तार

 जिला - जांजगीर चांपा 



विक्रम की रिपोर्ट 


 फर्जी ऋण पुस्तिका जारी करने से बैंक से 22 लख रुपए लोन निकालने वाले मामले में आरोपी पटवारी गिरफ्तार




 जिला जांजगीर चांपा दिनांक 17 एक 2024 को नम्मू लाल पटेल पिता स्वर्गीय भोकलो पटेल उम्र 67 वर्ष ग्राम देवरानी थाना बीर्रा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया की तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 11 सिलादेही दयाराम साहू ग्राम तालदेवी एवं परमानंद पिता किरी राम कर्ष ग्राम पवनी थाना भिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा कर धोखा घड़ी करने के संबंध में जो की खसरा नंबर104/02,334/1, 482/3, 733/4, 756/6, 1045/4, 1513/1, 1513/3, 1668/4,1722/3, 1789/ 2, 1318/ 2, 1516/1, को जो लगभग 25 एकड़ भूमि खेत है जिसे तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 11 दयाराम साहू एवं पटवारी दयाराम साहू के सहायक ताराचंद पटेल के आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी तरीके से इन्हीं खसरा नंबरों की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर तथा ऋण पुस्तिका के पटवारी तहसीलदार राजस्व निरीक्षक का सील हस्ताक्षर कर फर्जी रेड पुस्तिका आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से तैयार कर तत्कालीन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है तथा कर्स के नाम से तैयार कर तत्कालीन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है तथा पटवारी के द्वारा जान बूझकर प्रार्थी नम्मू लाल पटेल के पैतृक जमीन को आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से ऑनलाइन तैयार किया गया दिनांक 3.2.2023 को अपने नेट आईडी लगभग 12 एकड़ बनाकर ऑनलाइन से b1 एवं अन्य दस्तावेज से परमानंद पिता गिरी लाल कर्स उम्र लगभग 42 वर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा कूट रचित करते हुए दिनांक 24 मार्च 2023 को एचडीएफसी बैंक राजिम जिला गरियाबंद से लगभग 22 लख रुपए का कूट रचित करते हुए फर्जी दस्तावेज से धोखाघड़ी एवं फर्जीवाडा कर लोन लिया गया है रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 12 / 2024 धारा 420 467 468 471 34 120 बी भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है की तत्कालीन हल्का पटवारी दयाराम साहू के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने से 22 लाख रुपए आरोपी लोन निकाल लिया है इस पेज से इस तरह हल्का पटवारी अपने पदीय दायित्यो से निर्वहन के दौरान जानबूझकर डिजिटल हस्ताक्षर किया है तत्कालीन हल्का पटवारी के विरुद्ध डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी हेतु पत्राचार किया गया है पटवारी जांच पर तत्कालीन हल्का पटवारी दया राम साहू के द्वारा ही ऑनलाइन हस्ताक्षर करना पाया गया है इस तरह दयाराम साहू अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता तो आरोपी परमानंद कर्ष एचडीएफसी बैंक से लोन नहीं निकल पाता इस तरह दयाराम साहू अपने सहयोगी ताराचंद पटेल व आरोपी परमानंद कर्ष के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर इस तरह का कृत्य जानबूझकर किया है क्योंकि हल्का पटवारी दयाराम साहू अपने लाभ अर्जित करने के आशय से इस तरह का कृत्य किया है आरोपी दयाराम साहू पिता बहरता राम साहू उम्र 47 वर्ष साकिन तालदेवरी के विरुद्ध विवेचना में प्रथम दृष्टिया अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 13 5 2024 के 13:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है

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