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Tuesday, July 30, 2024

शराब पीकर वाहन चलाने वाले दस वाहन चालक हुये एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित

 शराब पीकर वाहन चलाने वाले दस वाहन चालक हुये एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित 




अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


बलौदाबाजार भाटापारा - यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुये पकड़कर एम०व्ही० एक्ट के तहत वाहन जप्त कर विधिवत कार्रवाही की गई। माननीय न्यायालय द्वारा 09 वाहन चालकों को दस - दस हजार रुपये एवं एक वाहन चालक को पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

                                                पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालन करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन , राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। चेकिंग अभियान के इसी क्रम में गत दिवस 25 एवं 28 जुलाई को कसडोल , भाटापारा शहर , सकरी बाईपास एवं अंबेडकर चौक बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर दस वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुये पकड़ा गया। पुलिस द्वारा नौ चालकों के विरुद्ध धारा 185 एम० व्ही० एक्ट एवं एक चालक के विरुद्ध धारा 185 , 3 ,181 एम० व्ही० एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।‌ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले नौ प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक दस - दस हजार रूपये एवं एक वाहन चालक को 15 000 रूपये का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की इस संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले दस वाहन चालकों को कुल 105000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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