नए कानून के तहत बेलगहना चौकी में FIR, दर्ज जानें क्या मामला
सुरेंद्र मिश्रा जिला ब्यूरो बिलासपुर
बिलासपुर - दिनांक 12.07.2024 को प्रार्थी चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.06.2024 के शाम 07:00 बजे से दिनांक 08.07.2024 के शाम 05:00 बजे के मध्य देवकुमार उरांव उर्फ देवा प्रार्थी के लड़की पीड़िता को शादी करूंगा बोलकर जबरदस्ती अपने घर ले जाकर घर में पत्नी की तरह रखकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह महोदय (भा.पु.से.) को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही कर आरोपी को गिरप्तार करने की निर्देश दिये। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (रा.पु.से.) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) महोदय कोटा के दिशानिर्देश में टीम गठित कर फारेन्सिक टीम न्याय दल की उपस्थिति में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुये आरोपी देवकुमार उर्फ देवा उरांव पिता लेखलाल उरांव उम्र 26 वर्ष साकिन केन्दा औराझोरी चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया, जिसे पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया, जिसे विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक हरिश टाण्डेकर,निरीक्षक लक्ष्मी चौहान,सउनि मोतीलाल सूर्यवंशी, प्रीतम राजपुत, आरक्षक ईश्वर नेताम, कौशल बिन्झवार महिला आरक्षक कोमल तिवारी एवं फारेन्सिक टीम का विशेष योगदान रहा ।
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