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Friday, September 13, 2024

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम, वेतन वृद्धि में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी ।

 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम, 




वेतन वृद्धि में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी ।

सी एन आइ न्यूज़ -पुरुषोत्तम जोशी ।

रायपुर-मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। 




इसी को लेकर  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।


छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।


जारी आदेश के अनुसार  अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।


शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गई है। इस ऐतिमासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा ।उन्होंने कहा की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों  का यै अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का यै आदेश राज्य शासन कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने कि मंशा को स्पष्ट जाहिर करता  

है ।

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