घरेलु गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 5 प्रतिष्ठानों कार्रवाई
*सी एन आई न्यूज़ से संजू महाजन*
कलेक्टर श्री चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को जिले के विभिन्न होटल एवं ढाबों में द्रवीकृत पेड्रोलियम गैस (प्रदाय एव वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत उपयोग किये जाने वाले गैस सिलेंडरों की जाँच की गयी। जिनमें घरेलु गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 5 प्रतिष्ठानों से कुल 15 नग घरेलु गैस सिलेन्डर जब्त किया गया। जिसमें मेसर्स अशोक सिन्हा होटल नर्मदा से 5 नग, सीजी 33 बिरयानी सेंटर खैरागढ़ से 3 नग, सिटी ढाबा, लांजी रोड से 3 नग, माँ अत्रापूर्ण मेस एंड कैफे खैरागढ़ से 3 नग एवं अग्रवाल भोजनालय खैरागढ़ से 1 नग गैस सिलेन्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही में सहायक खाध अधिकारी श्री संजय ठाकुर, खाद्य निरीक्षक विनोद सागर, मनीष ध्रुव, सुश्री गरिमा सोरी एवं सुश्री डालेश्वरी देवहारे शामिल रहे।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.