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Friday, November 1, 2024

मृतक आशाराम साहू की हत्या करने वाले 02 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में।

 मृतक आशाराम साहू की हत्या करने वाले 02 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में।



कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर 



 बीमा राशि क्लेम   प्राप्त करने हेतु षडयंत्र पूर्वक हत्या की घटना  को अंजाम देकर एक्सीडेंट का रूप देने की थी साजिश।




दिनांक 26-27.10.2024 को थाना पटेवा क्षेत्रातंर्गत एनएच 53 रोड किनारे एक व्यक्ति की लाश जिसकी उम्र करीब 40.-50 वर्ष पडी है सूचना पर मौके में जाकर घटनास्थल निरीक्षण कर मृतक के पहचान के संबंध में सोशल मीडिया/सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर सूचना  के आधार पर मृतक की  पहचान आशाराम साहू पिता धरमू साहू उम्र 48 वर्ष सा. गढसिवनी, तुमगांव महासमुन्द के रूप में हुआ। थाना पटेवा में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया। मृतक आशाराम साहू के गले में निशान एवं शरीर में चोट पहुचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फूटेज एवं तकनीकी सहायाता मदद से 02 संदेही व्यक्ति (01) कुवर सिंग साहू पिता महेश साहू उम्र 36 वर्ष सा. वार्ड नं. 07 ग्राम तेन्दूकोना, महासमुन्द एवं (02) कुनाल वाघमारे पिता राजेन्द्र वाघमारे उम्र 23 वर्ष सा. वार्ड नं. 06 शिकारीपाली थाना तेन्दूकोना, महासमुन्द से  पूछताछ करना प्रारंभ किया गया। जिस पर संदेहीयों के द्वारा पुलिस को मनगढ़ंत  बाते कहकर गोल मोल जवाब देने लगे। जिसे बारिकी से पूछताछ करने पर पुलिस पूछताछ पर अततः टूट कर अपने अपराध को नही छीपा सके और अपराध करना स्वीकार किये और बताये किआरोपियों के द्वारा बैंक से लिये कर्ज की मुक्ति के लिए मृतक आशाराम साहू की हत्या कर नेशनल हाईवे में एक्सीडेन्ट का रूप देने तथा मृत्यु बाद उक्त मृत का शरीर को आरोपी कुंवर सिंग साहू द्वारा परिवार एवं गाॅव वालों के सामने स्वयं का मृत शरीर है ऐसा प्रदर्शित कर वाहन दुर्घटना से मिलने वाली बीमा राशि का लाभ लेने के लिए दिनांक घटना को आरोपी कुनाल वाघमारे के साथ मिलकर मृतक आशाराम साहू का हत्या करना स्वीकार किये। आरोपीयों के कब्जे से मृतक आशाराम साहू का मृत्यु के पूर्व पहने हुए कपडा, मोबाईल फोन तथा घटना में  प्रयुक्त वाहन जप्त कर थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1), 61, 3(5) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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