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Wednesday, November 20, 2024

शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के दो आरोपी जेल दाखिल

 शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के दो आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट   


जांजगीर चाम्पा - नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का झांसा देते हुये दैहिक शोषण करने वाले मुख्य आरोपी सहित उनके सहयोगी आरोपी को थाना नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                                                   इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी के द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसकी नाबालिक बालिका को आरोपी मनोज सूर्यवंशी और उनके साथी निखिल सूर्यवंशी के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध विगत माह 18 जून को थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 233/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में अपहृत बालिका का लगातार पतातलाश की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिला कि अपहृत बालिका आरोपी मनोज सूर्यवंशी के साथ हैदराबाद में है। सूचना के आधार पर पतातलाश हेतु नवागढ़ पुलिस को हैदराबाद भेजा गया। जहां से अपहृता को आरोपी के कब्जे से  बरामद किया जाकर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपहृता ने आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा अपने साथी निखिल के मोटर सायकल में उसके सहयोग से शादी का झांसा देकर भगा ले जाना एवं आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा दैहिक शोषण करना बताई।प्रकरण में विवेचना दौरान विरुद्ध धारा 366 , 376(2)(एन), 34 भादवि जोड़ी गई है। विवेचना दौरान आरोपियों मनोज सूर्यवंशी एवं निखिल सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा , महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर , आरक्षक बलराम यादव एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।


गिरफ्तार आरोपीगण - 


मनोज सूर्यवंशी उम्र 20 वर्ष (मुख्य आरोपी) एवं निखिल सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष (सहयोगी आरोपी) दोनो निवासी सरखों , चौकी - नैला , थाना - जांजगीर , जिला - जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)

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