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Saturday, November 23, 2024

बालिका के अपहरण एवं हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 बालिका के अपहरण एवं हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


बिलासपुर - नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की खबर परिजनों एवं गांव वालों को हो जाने से पुलिस को गुमराह करने नाबालिक लड़की से सुसाईड नोट लिखाकर उसके जेब में डालकर हत्या के बाद शव को डबरी तालाब में फेक देने के आरोपी को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश सक्ती ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 




वहीं प्रकरण की विवेचना करने वाले जैजैपुर के तात्कालीन थाना प्रभारी और अभी बिलासपुर में पदस्थ निरीक्षक गोपाल सतपथी के कार्यवाही का बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सराहना किया है। 

                                                         इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये एडिशनल एसपी उदयन बेहार ने अरविन्द तिवारी को बताया विगत वर्ष  02 मार्च 2022 को थाना जैजैपुर में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 फरवरी 2022 के दरम्यानी रात नाबालिक लड़की को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। कायमी के तुरंत बाद जैजैपुर पुलिस द्वारा ग्राम चोरभट्ठी के घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण एवं गवाहों का पूछताछ कथन लिया गया। इसके बाद 03 मार्च 2022 को अपहृता का शव ग्राम चोरभट्ठी के डबरी तालाब में मिलने से मर्ग कमांक 06/2022 धारा 174 जाफौ. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। इस शव के पंचनामा कार्यवाही में कार्यपालिक दण्डाधिकारी जैजैपुर लक्ष्मीकांत कोरी एवं सुश्री चंद्रशीला जायसवाल उपस्थित रहे। तीन डॉक्टरो की टीम के द्वारा पुलिस व कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में विडियोंग्राफी के साथ अपहृता के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर साहब से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया , जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में मृत्यु की प्रवृत्ति हत्या होना लेख करने से प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में विवेचना दौरान ग्राम चोरभट्ठी एवं अन्य ग्राम तथा परिजनो से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही जवाहर चंद्रा पिता समारू राम चंद्रा साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का नाम आने से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांव की नाबालिक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था , जिसकी सूचना दोनो के परिजन तथा गांव में फैल गई थी। तब 28 फरवरी 2022 को लड़की से मिलकर हत्या करने की साजिश कर तुम सुसाईड नोट लिखकर लाना हम दोनो भागकर आत्महत्या करेंगे कहकर लड़की से सुसाईड नोट लिखा लिया था। फिर 28 फरवरी 2022 के रात्रि करीबन एक बजे अपहृता को घर के बाड़ी से भगाकर अपने मोटर साइकिल में बैठाकर डबरी तालाब चोरभट्ठी के पास ले गया , जहां उसके साथ तालाब किनारे जमीन पर पटककर जबरदस्ती बलात्कार किया। भगाकर शादी करो कि जिद करने व नही मानने से तथा उसके द्वारा रिपोर्ट कर देने की धमकी देने पर फंसा ना दे नाबालिक लडकी है। फंस जाउंगा कहकर डर से उसके सीने में चढ़कर अपने हाथ से उसके गला को दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिये मृतिका द्वारा लिखे गये सुसाइड नोट को उसके लेगिस के जेब में रखकर मृतिका के शव को डबरी तालाब में फेक दिया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर 05 मार्च 2022 को जैजैपुर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया था। प्रकरण की विचारण कर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश बी०आर०साहू पाक्सो एक्ट जिला सक्ति द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना थाना जैजैपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी द्वारा किया गया था एवं प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक राकेश महंत द्वारा किया गया था। उक्त कार्यवाही पर जिला बिलासपुर में पदस्थ निरीक्षक गोपाल सतपथी का पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने सराहना किया है।

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