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Monday, December 9, 2024

बिना कलेक्टर की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी

 *विधानसभा सत्र के मद्देनजर कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर लगाया प्रतिबंध*


बिना कलेक्टर की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी



          सक्ती, 09 दिसंबर 2024/ छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 16 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो  ने विधानसभा सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत विधानसभा सत्र के अवसान तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे एवं अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर कलेक्टर सक्ती के द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा । जिसका नस्ती विभाग प्रमुख द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने कहा गया है ।

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