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Monday, December 9, 2024

आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत



आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत



         सक्ती, 09 दिसम्बर 2024// राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट "एक" प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम हसौद निवासी मृतक स्व. श्री अमन धनवार का सर्प काटने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता श्री फिरतुराम धनवार पिता श्री बुधराम धनवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।

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