ट्रेक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर दिया गया ठगी को अंजाम।
कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09-01-2025 को थाना बागबाहरा में आवेदक अंजोर सिंह ध्रुव, साकिन भालुधुंआ, पोस्ट घुंचापाली, थाना बागबाहरा ने उपस्थित आकर ट्रेक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर सोहन निराला तथा प्रदीप कुमार निर्मलकर के द्वारा, इसके साथ किये गये कुल 150000/ रू. की ठगी के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त के अवलोकन पर उपरोक्त मोबाईल नंबर के धारकों के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध सदर अपराध क्रमांक- 03/2025धारा 318 (4), 3 (5) बीएनएस 66(डी) आई टी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी सहायता से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल नंबर के धारको की पतासाजी कर पूछताछ की गई, जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम( 1) सागर यादव पिता जम्मू लाल यादव उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड नं 04 जैजेपुर जिला सक्ती (2) मोनू *चन्द्रा पिता नीलम चन्द्रा उम्र 22 वर्ष साकिन खुजरानी वार्ड नं 01 थाना जैजेपुर जिला सक्ती छ0ग0का निवासी होना बताया lटीम के द्वारा पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने प्रार्थी अंजोर सिंह ध्रुव को ट्रेक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर कुल 1,50,000 रूपये ठगी कर लेना बतायागया l आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त दो नग मोबाइल को जप्त किया गया l आरोपियों के विरुद्ध थाना बागबाहरा मे अपराध धारा के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।
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