अवैध महुआ शराब परिवहन करते दो शराब कोचिया जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा - मोटरसाइकिल के माध्यम से बिक्री करने के लिये अवैध महुआ शराब परिवहन करने के दो आरोपियों को अलग - अलग मामलों में थाना राजादेवरी पुलिस और चौकी सोनाखान पुलिस ने दो शराब कोचियों को आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार "आपरेशन विश्वास" के तहत थाना राजादेवरी पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में आज थाना पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल के माध्यम से बिक्री करने के लिये अवैध महुआ शराब ले जाते हुये शराब कोचिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 3,000 रूपये कीमती मूल्य के पंद्रह लीटर महुआ शराब एवं अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सीजी 06 जीजेड 0503 जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना राजादेवरी में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरे मामले में "आपरेशन विश्वास" के तहत चौकी सोनाखान पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में आज चौकी सोनाखान की पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल के माध्यम से बिक्री करने के लिये अवैध महुआ शराब ले जाते हुये शराब कोचिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 7,000 रूपये कीमती मूल्य के पैंतीस लीटर महुआ शराब एवं अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सीजी 22 आर 6157 जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध चौकी सोनाखान में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे भी न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी -
पुरूषोत्तम साहू उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम - चिखली , पुलिस चौकी - सोनाखान और रोहन बारिक उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम - चांदन , थाना - राजादेवरी , जिला - बलौदाबाजार भाटापारा ( छत्तीसगढ़)।
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