जिला कबीरधाम
दिनांक 01.04.2025
दिनांक 31.03.2025 को जिला अस्पताल कबीरधाम के ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को लेकर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 127/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 324(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी हरिश साहू, पिता सुदर्शन साहू, ग्राम खरबना कला, कवर्धा को आज दिनांक 01.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1), 132 तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 की धारा 3 एवं 4 भी जोड़ा गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह(IPS) ने कहा कि "अस्पताल मरीजों की देखभाल और जीवन बचाने के लिए होते हैं, न कि हंगामा और उपद्रव करने की जगह। इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।"
यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन और एसडीओपी कवर्धा श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर (DSP) के पर्यवेक्षण में की गई।
कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट


















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