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Thursday, April 3, 2025

नाबालिग को शराब देने का आरोपी जेल दाखिल जे०जे० एक्ट के तहत जिले में गिरफ्तारी का पहला मामला

 नाबालिग को शराब देने का आरोपी जेल दाखिल 



जे०जे० एक्ट के तहत जिले में गिरफ्तारी का पहला मामला


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


बलौदाबाजार भाटापारा - नाबालिग को शराब देने के प्रकरण में शराब दुकान के मैनेजर को सिटी कोतवाली पुलिस ने किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोतवाली के धारा 34(02) आबकारी एक्ट के प्रकरण में अपचारी बालक को बालक कल्याण समिति जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें परामर्श एवं चर्चा के दौरान बालक द्वारा बताया गया कि आरोपी रोहन टंडन नामक व्यक्ति द्वारा उसके घर में विगत दिवस 29 मार्च को विक्रय करने हेतु शराब छोड़कर गया था , जिसमें से प्रत्येक पौवा विक्रय करने हेतु बीस रूपये के हिसाब से मेहताना मिलता था। आरोपी शराब दुकान रवान में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 336/2025 धारा 78 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी रोहन टंडन को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त अपचारी बालक को यह जानते हुये भी कि वह नाबालिग है , पैसे का लालच देकर अवैध रूप से शराब बिक्री कार्य में संलिप्त करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी को इसके पूर्व भी थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 686/2023 धारा 34(02) आबकारी एक्ट एवं अपराध क्रमांक  698/2023 धारा 294 , 506 , 323 , 34 , 325 भादवि के मामलों में भी गिरफ्तार किया गया था।


गिरफ्तार आरोपी - 


रोहन टंडन उम्र 25 वर्ष निवासी - पुरानी बस्ती बलौदाबाजार , थाना - सिटी कोतवाली , जिला - बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)।

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