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Monday, May 19, 2025

नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी जेल दाखिल

 नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


रायगढ़ – नौकरी दिलाने के नाम पर रायपुर की एक महिला को इंस्टाग्राम के माध्यम से झांसे में लेकर रायगढ़ बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                                                   पुलिस मीडिया समूह से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार पीड़िता ने गत दिवस 17 मई को महिला थाना रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर नौकरी का विज्ञापन देखा था , जिस पर दिये गये नंबर पर कॉल करने पर कॉलर ने खुद को राहुल साहू , निवासी अड़भार बताया और दावा किया कि वह एक प्लांट में काम करता है और नौकरी दिलवा सकता है। झांसे में आकर महिला 17 मई को रायपुर से ट्रेन से रायगढ़ पहुंची , जहां कथित राहुल उसे स्टेशन से मोटरसाइकिल पर बैठाकर पूंजीपथरा क्षेत्र के एक प्लांट में ले गया। वहां यह कहकर कि आज हाफ डे है , काम नहीं हो पाया - बड़े साहब से मिलवाता हूं। वह महिला को सरायपाली के जंगल में ले गया और डरा-धमका कर दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर बदनाम करने की धमकी भी दी। घटना के बाद महिला रात में ही महिला थाना पहुंची और पूरी जानकारी दी। थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने तत्काल पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल को अवगत कराया , जिन्होंने तुरंत कार्यवाही का निर्देश दिया। पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना असली नाम लोकनाथ पटेल बताया। महिला थाना रायगढ़ ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 09/2025 के तहत बीएनएस की धारा 64 , 115(2) , 351(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर , सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे एवं हमराह स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। रायगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें , विशेषकर नौकरी , पैसे या रिश्तों से जुड़े मामलों में।


गिरफ्तार आरोपी -


लोकनाथ पटेल उम्र 30 वर्ष पिता राम प्रसाद पटेल निवासी ग्राम - चारपारा , थाना - सक्ती , जिला - सक्ती (छत्तीसगढ़)।

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