समाचार
भारत साहू जिला बालोद छत्तीसगढ़
जिले में 04 निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उर्वरक बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध
बालोद, 04 जुलाई 2025
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में लगातार उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय परिसर का निरीक्षण कृषि विभाग के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। अब तक 93 सहकारी एवं निजी कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अनियमितता पाये गये 25 उर्वरक विक्रय केन्द्रों को उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत नोटिस जारी कर, 4 निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें विकासखण्ड गुण्डरदेही में चन्द्राकर कृषि केन्द्र सिकोसा, सार्वा सेवा कृषि केन्द्र गुण्डरदेही एवं विकासखण्ड डौण्डी में कोठारी कृषि केन्द्र व सुन्दर कृषि केन्द्र खलारी शामिल है। मैदानी अमलों के द्वारा डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में 20ः20ः0ः13, एन.पी.के., 12ः32ः16 एवं नैनो डी.ए.पी. नैनो यूरिया का उपयोग करने हेतु समझाईस दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में कृषकों को निर्धारित दर पर एवं गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही अनियमित्ता पाये जाने पर उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत कार्यवाही की जा रही है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में उर्वरक गुण नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय व विकासखण्ड स्तरीय दल का गठन किया गया है। गठित टीम द्वारा सतत् निरीक्षण व मॉनिटरिंग की प्रक्रिया जारी है।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.