गुरूकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का अंतःकालीन आदेश पारित
जांजगीर-चांपा, 29 जुलाई 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे द्वारा छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम, 2005/2023 थाना चांपा पक्षकार छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध गुरुकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड चापा एवं निकिता अग्रवाल के प्रकरण में दिनांक 25.07.2025 को चांपा स्थित भूमि खसरा नंबर 2089/3 ख रकबा 0.053 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करते हुए अतःकालीन आदेश पारित किया गया है।
जांजगीर से विक्रम कुमार सूर्यवंशी की रिपोर्ट
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