आनलाईन सट्टेबाजी गिरोह के चार सदस्य जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर एशिया कप भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में आनलाईन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को थाना भिलाई नगर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के तहत गत दिवस मुखबिर से एसीसीयू एवं थाना भिलाई नगर की संयुक्त टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में चार व्यक्ति बैठकर आनलाईन सट्टेबाजी करते हुये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में सट्टा लगाकर पैसे का हिसाब कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से आनलाईन सट्टेबाजी करते हुये चार आरोपियों को पकड़ा गया। जिन्होनें पूछताछ पर अपना नाम अनिल सिंह साही , मयंक गावड़े , सत्यम साहू एवं निखिल साहू बताया। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आनलाईन सट्टा एप्लीकेशन uncle.Betg के माध्यम से सट्टेबाजी किया जा रहा था एवं क्रिकेट सट्टा का भाव देखने के लिये क्रिकेट लाईन गुरू नामक एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा था। यह आनलाईन सट्टा एपलीकेशन प्लेटफार्म उन्हें दुर्ग निवासी हर्ष देवांगन , रवि सोनकर एवं भुनेश्वर चंद्राकर नामक सट्टेबाजों से क्रय किया गया है। जिसे आरोपीगण द्वारा अपने मोबाइल मे इंस्टाॅल कर उसके द्वारा सट्टेबाजी किया जा रहा था। आरोपियों से नगदी रकम 32,500 रूपये एवं आनलाईन सट्टेबाजी में प्रयुक्त चार नग मोबाईल जुमला कीमती लगभग 2,50,000 रूपये तथा मोबाईल से लाखों रूपये के सट्टेबाजी संबंधी हिसाब किताब प्राप्त हुये हैं। आरोपीगणों के विरूद्ध थाना भिलाई नगर के अपराध क्रमांक 495/2025 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधीनियम 2022 कि धारा 6 , 7 धारा 112 बीएनएस कायम किया गया। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा संगठित होकर अपराध घटित किया जाना पाये जाने से बीएनएस की धारा 112 भी जोड़ी गई है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना भिलाई नगर पुलिस ने चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया , वहीं प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपीगण -
अनिल सिंह साही उर्फ झमरू पिता स्व. हरजीत सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी रूआंबांधा बस्ती जयस्तंभ चौक गुप्ता होटल के पास भिलाई , मयंक गावड़े पिता बाबूराव गावड़े उम्र 32 वर्ष निवासी सेक्टर 05 , सड़क 26 , क्वाटर 05 ए भिलाई , सत्यम साहू पिता ए.के. साहू उम्र 24 वर्ष निवासी मकान नंबर 49 एफ , रिसाली सेक्टर थाना नेवई और निखिल साहू पिता कुशल साहू उम्र 22 वर्ष निवासी रूआंबांधा यादव चैक संदीप किराना स्टोर के पीछे भिलाई नगर , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
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