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Wednesday, September 17, 2025

गिरना जंगल में वन्य जीव चीतल के शिकार के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का जमानत नहीं। माननीय न्यायालय खारिज किया।

 सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर रमेश श्रीवास्तव पिथौरा 9977708864

गिरना जंगल में वन्य जीव चीतल के शिकार के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का जमानत नहीं। माननीय न्यायालय खारिज किया।



आज माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायालय महासमुंद  न्यायालय द्वारा सभी 07 आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज - दिनांक 06.09.2025 को गिरना टिकरापारा जंगल में वन्य जीव चीतल के शिकार प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,34,43,44,50 एवं 51 ( abc ) वन परिक्षेत्र  पिथौरा द्वारा 07 आरोपियो के विरुद्ध कार्यवाही किया गया था । माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी पिथौरा ने सभी 07 आरोपियो को जिला जेल दाखिला का आदेश दिया था । आरोपीगण जिला जेल महासमुंद लाकप मे है । आरोपियो के द्वारा जिला सत्र न्यायालय महासमुंद मे जमानत हेतु आवेदन अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाया गया था । वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा ने केश डायरी के साथ आरोपियो को जमानत नही दिए जाने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया था । शासकीय अधिवक्ता महासमुंद ने भी माननीय सत्र न्यायालय से अपराध की गंभीरता एवं दो फरार आरोपियो की गिरफ्तारी नहीं होने, प्रकरण के साक्ष्य नष्ट किए जाने के तर्क के आधार पर माननीय विद्वान न्यायधीश सत्र न्यायालय महासमुंद ने आरोपियो के द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन पर  दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस एवं पक्ष को सुनने के बाद अंततः आरोपियो द्वारा लगाये गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया। आरोपियों के नाम इस प्रकार है राम जी पिता पर्वत केवट चंद राम ठाकुर और शिकारी पिता दयालू ठाकुर सोनसाय पिता राम जी केवट विशाहू पिता चिंताराम सभी ग्राम चंदौली भगवान सिंह पिता जय सिंह पटेल भोलाराम पिता नेतराम खड़िया दोनों गिरना से अनादि पिता बलराम यादव ग्राम बड़े लोरम से

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