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Sunday, November 16, 2025

एमव्ही एक्ट के तहत चालक एवं वाहन स्वामी हुये अर्थदण्ड से दण्डित

 एमव्ही एक्ट के तहत चालक एवं वाहन स्वामी हुये अर्थदण्ड से दण्डित 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - मॉडिफाइड साईलेंसर , प्रेशर हार्न का उपयोग करते हुये बिना हेलमेट एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बुलेट चलाने वाले नाबालिग व वाहन स्वामी के विरूद्ध थाना सुपेला पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट कार्यवाही करते हुये ईस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां माननीय न्यायालय द्वारा बुलेट चालक एवं स्वामी दोनो को चौतीस हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 

                                                     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस 31 अक्टूबर को वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट क्रमांक सीजी 07 ए एक्स 6700 का चालक मोटरसाइकिल को अनियंत्रित गति से सायलेंसर से फटाके जैसी तेज आवाज निकालते हुआ चला रहा था , जिसे रोकने का इशारा करने पर भी वह गाड़ी नहीं रोककर भागने लगा। जिसे दौड़ा कर रोका जाकर चेक करने पर वाहन में मोडिफाई साईलेंसर लगाकर फटाका जैसा आवाज निकलना व प्रेशर हार्न लगा होना , बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के नाबालिग द्वारा बुलेट मोटर साइकिल चलाना पाया गया। जिस पर नाबालिग वाहन चालक एवं वाहन मालिक सुभाष विजेकर पिता संजू विजेकर उम्र 19 वर्ष निवासी सुपेला दोनो के ऊपर ईस्तगाशा क्रमांक 1486/2025 धारा 190(2) , 182 ए , 190(2) , 184 , 179/194 , मोटर व्हीकल्स एक्ट की कार्यवाही कर वाहन जब्त कर ईस्तगासा न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं मालिक दोनो के ऊपर 34000 (चौतीस हजार) रूपये के भारी अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।

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